Indian Railway-IRCTC: भारत में आवागमन के लिए रेलवे (Railway) एक बहुत बड़ा जरिया है. भारतीय रेल (Indian Rail) के नेटवर्क को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है. जहां तक ट्रेन में सफर की बात है तो हर कोई चाहता है कि उनका सफर आरामदायक हो, लेकिन टिकट चेकिंग, शोर और सीट के लिए यात्रियों की आवाजाही से लोगों को कुछ दिक्कत भी होती है. क्या आपको इस बात की जानकारी है कि सोते समय आपका टिकट चेक नहीं किया जा सकता है. जी हां रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री के सोने के समय टिकट एग्जामिनर (TTE) टिकट चेक नहीं कर सकता है. आज की इस रिपोर्ट में हम इन नियमों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.
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रात 10 बजे के बाद सफर करने वाले यात्रियों पर नहीं लागू होगा नियम
सफर के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) यात्री के ट्रेन टिकट की जांच करता है लेकिन कई बार रात में यात्री को जागकर ट्रेन टिकट और पहचान पत्र दिखाना पड़ जाता है. आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक रात 10 बजे के बाद TTE यात्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. नियमों के मुताबिक TTE सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही ट्रेन टिकट का वैरिफिकेशन कर सकता है. TTE किसी भी यात्री को रात में सोने के बाद डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर गाइडलाइन बनाई हुई है. हालांकि रात 10 बजे के बाद सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड का यह नियम लागू नहीं होता है. अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में सफर शुरू करता है तो TTE उसके टिकट और आईडी की जांच कर सकता है.
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मिडिल बर्थ को लेकर नियम
अक्सर देखने में आता है कि ट्रेन शुरू होने पर ही यात्री मिडिल बर्थ को खोल लेते हैं जिसकी वजह से लोअर बर्थ वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक मिडिल बर्थ वाले यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी बर्थ पर सो सकते हैं. मतलब यह कि अगर कोई यात्री रात 10 बजे से पहले मिडिल बर्थ खोलना चाहता है तो आप उसे रोक सकते हैं. वहीं सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ को नीचे कराया जा सकता है.
HIGHLIGHTS
- TTE सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही ट्रेन टिकट का वैरिफिकेशन कर सकता है
- रात 10 बजे के बाद सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है