अगर आप अपने बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठाकर घूमने के लिए निकल रहे हैं तो सावधान हो जाएं. दरअसल, यातायात के एक नियम के मुताबिक आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर दोपहिया वाहन पर चार वर्ष से ज्यादा की उम्र का बच्चा सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में माना जाएगा. चूंकि दोपहिया वाहन पर सिर्फ दो लोगों के ही बैठने का नियम है और अगर आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है.
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बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा होने और हेलमेट नहीं पहनने पर भरना पड़ सकता है चालान
वहीं अगर सिर्फ बच्चे के साथ भी बाइक या फिर स्कूटर से कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो भी आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को इन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है. वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर कोई व्यक्ति बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसका 5 हजार रुपये का चालान कट सकता है.
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजी लॉकय या फिर एम परिवहन के जरिए स्टोर किया जा सकता है. इसके साथ ही लोगों को भौतिक दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य डॉक्यूमेंट के मांगे जाने पर वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी को दिखा सकता है. अगर कोई ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहता है तो वेब पोर्टल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है. बता दें कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई चालान जारी किया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर 5 हजार रुपये का चालान