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वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत, वाहन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता सितंबर तक बढ़ी 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है.

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Dhirendra Kumar
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Vehicle Documents Validity

Vehicle Documents Validity( Photo Credit : NewsNation)

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एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को एडवाइजरी जारी की थी. यह सलाह दी गई कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 जून, 2021 तक वैध माना जाए.

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इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी. प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानें. इससे नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी.

देशभर में पीयूसी जारी करने के लिए सामान्य प्रारूप अधिसूचित 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की है. देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) प्रारूप की शुरुआत और पीयूसी डाटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना. अस्वीकृति पर्ची की अवधारणा पहली बार शुरू की जा रही है. संबंधित उत्सर्जन मानदंडों में आदेशित जांच परिणाम मूल्य अधिकतम स्वीकृति योग्य मूल्य से अधिक होने की स्थिति में वाहन मालिक को अस्वीकृति पर्ची का एक सामान्य प्रारूप दिया जाना है. इस दस्तावेज को वाहन की सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर पर दिखाया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है, यदि किसी दूसरे सेंटर पर जांच कराने पर पीयूसीसी सेंटर का उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है.

सूचना गोपनीय रहेगी अर्थात वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता इंजन नंबर और चेसिस नंबर (केवल अंतिम चार अंक दिखाई देने के लिए, अन्य अंक गोपनीय होंगे). वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा. यदि नियम लागू कराने वाले अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कोई मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वह वाहन चालक या वाहन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) जांच स्टेशनों में से किसी एक में जांच के लिए वाहन प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सूचित कर सकता है। यदि वाहन  चालक या प्रभारी व्यक्ति अनुपालन के लिए वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है या वाहन अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वाहन का मालिक दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा.

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यदि वाहन मालिक इसका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकरणलिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिएवाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को निलंबित कर देगा, जब तक कि ऐसे समय तक वैध "प्रदूषण नियंत्रण के तहत" प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है. इस प्रकार नियम लागू कराना आईटी-सक्षम होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगा. क्यूआर कोड फॉर्म पर छपा होगा. इसमें पीयूसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होगी. - इनपुट पीआईबी

HIGHLIGHTS

  • नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी
  • पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की
government फिटनेस सर्टिफिकेट DL Motor Vehicle Documents Vehicle Documents Validity
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