कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है. ऐसे में वाहनों के कागज रीन्यू नहीं करा पाने वालों लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक गाइडलाइन जारी की गई है. इसके मुताबिक मोटर वाहन कानून 1988 (motor vehicle act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन कानून (central motor vehicle act 1989) के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए.
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नहीं कटेगा चालान
ऐसे लोगों को अब बड़ी राहत मिली है. डीएल और गाड़ी के कागज की वैधता खत्म होने के बाद भी फिलहाल उनका चालान नहीं काटा जाएगा. इस आदेश के बाद फौरी तौर पर राहत मिली है. ऐसे लोग 30 जून तक अपने कागत रिन्यू कहा सकेंगे. दरअसल लॉकडाउन के कारण सभी सरकारी ऑफिस बंद हैं. ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे ट्रांसपोर्ट वालों को दिक्कत हो रही है.
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बीमा पर नहीं बढ़ेगा प्रीमियम
इसके अलावा बीमा नियामक इरडा ने भी लोगों को बड़ी राहत दी है. उनसे कहा कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर के लिए बीमा की दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. इसे भी लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
Source : News State