वाहन रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) ट्रांसफर करवाने में हो रही है परेशानी, ऐसे हो जाएगा आपका काम

Vehicle RC-Registration Certificate News: किसी भी वाहन की बिक्री के 14 दिन के बाद उस वाहन की RC का ट्रांसफर कराना अनिवार्य है. आरसी 30 दिन के भीतर ट्रांसफर होकर दिए गए पते पर स्मार्ट कार्ड के रूप में भेज दी जाती है.

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Dhirendra Kumar
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Vehicle RC-Registration Certificate News

Vehicle RC-Registration Certificate News( Photo Credit : IANS)

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Vehicle RC-Registration Certificate News: पुराने वाहन की खरीदारी या बिकवाली करते समय अक्सर उसके रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. गौरतलब है कि सेकेंड हैंड वाहन की खरीदारी के बाद उस वाहन की RC को अपने नाम पर ट्रांसफर कराना पड़ता है. दरअसल, जब तक उस वाहन की ओनरशिप आपके नाम पर नहीं हो जाती है तब तक कानूनीतौर पर आप उस वाहन के मालिक नहीं होते हैं. हम आपको RC ट्रांसफर कराने के लिए आसान तरीका बताने जा रहे हैं. हालांकि इसके लिए आरटीओ (RTO) में जाकर प्रक्रिया को पूरा करना होगा और डॉक्यूमेंट और फीस जमा करना होगा.

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वाहन की बिक्री के 14 दिन बाद RC का ट्रांसफर कराना जरूरी
इस प्रक्रिया के बाद बताई गई तारीख पर जाकर स्टेट्स को चेक करना होगा. बता दें कि किसी भी वाहन की बिक्री के 14 दिन के बाद उस वाहन की RC का ट्रांसफर कराना अनिवार्य है. आरसी 30 दिन के भीतर ट्रांसफर होकर दिए गए पते पर स्मार्ट कार्ड के रूप में भेज दी जाती है. एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के ट्रांसफर होने पर फॉर्म 28 का उपयोग किया जाता है. 

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RC ट्रांसफर कराने का ऑनलाइन तरीका
वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा. इस प्रक्रिया के बाद यूजर को नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी देकर अकाउंट बनाना होगा. अकाउंट बनने के बाद यूजर को Online Service पर क्लिक करना होगा. उसके बाद Vehicle Releted service पर क्लिक करना होगा. इस प्रक्रिया के बाद एक एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा, वहां पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर डालकर OTP बनाना होगा. 

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यूजर के मोबाइल नंबर पर यह ओटीपी आएगा. OTP डालने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा और यहां पर Transfer of Ownership पर क्लिक करना होगा. उसके बाद यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. सबमिट करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा. वहां पर यूजर को रजिस्ट्रेशन और वाहन की जानकारी देनी होगी. इस प्रक्रिया के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा. इसके बाद RTO ऑफिस से अप्वाइंटमेंट की तारीख लेनी होगी. इसके बाद संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर RTO ऑफिस में लेकर जाना होगा. साथ ही फीस भी जमा करनी होगी. RTO से कुछ फॉर्म दिए जाते हैं. इन फॉर्म पर वाहन लेने वाले को हस्ताक्षर करना होता है और उसे RTO में जमा करना होता है. इस प्रक्रिया के बाद गाड़ी खरीदने वाले के नाम पर RC ट्रांसफर कर दी जाती है.

HIGHLIGHTS

  • वाहन बिक्री के 14 दिन के बाद उस वाहन की RC का ट्रांसफर कराना अनिवार्य
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के ट्रांसफर होने पर फॉर्म 28 का उपयोग
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