Vivah Anudan Yojana Update: अगर आप यूपी के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि उत्तर प्रदेश में विवाह अनुदान योजना संचालित है. लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं. आपको बता दें कि विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाती है. अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित खंड विकास कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है. इसके बाद आपके डॅाक्यूमेंटेशन का वैरिफिकेशन होता है. जिसके बाद आपको आर्थिक मदद के 51,000 रुपए सौंप दिये जाते हैं. हालांकि सरकार नकद कैश लाभार्थी को नहीं सौंपती है, बल्कि शादी में आने वाले खर्च को स्वयं उठाती है.
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गरीब लोगों को लिये वरदान है अनुदान योजना
दरअसल, शहरी क्षेत्र हो या रूरल दोनों में ही गरीब तबके के लोंगों को अनुदान योजना का लाभ दिया जाता है. अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है. स्कीम का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है. पात्रता के लिए ग्रामीण परिवार की सालाना आय 46080 व शहरी क्षेत्र के लिए 54460 निर्धिारित की गई है. आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना भी आवश्यक है. पार्थ लाभार्थी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है.
निकटवर्ती ब्लॅाक पर करें संपर्क
विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी पात्र व्यक्ति को अपना व बेटी का आधार कार्ड लेकर निकटवर्ती खंड विकास कार्यालय में जाकर संपर्क करना चाहिए. इसके बाद अपने गांव या क्षेत्र में लगने वाले सचिव से बात करें. वहां से आवेदन फॅार्म भी मिलता है. आवेदन फॅार्म में जरूरी जानकारी फिल करने के बाद वापस ब्लाक में ही जमा करना होता है. इसके बाद संबंधित ब्लाक के कर्मचारी स्वयं आपकी की बेटी की शादी की चिंता करना शुरू कर देंगे. यानि सामान व कपड़े आदि ब्लाक के कर्मचारी स्वयं जाकर खरीदेंगे.
HIGHLIGHTS
- योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन होता है जरूरी
- जानकारी के अभाव स्कीम तोड़ती जा रही दम, पिछले साल की तुलना में कम हुए आवेदन
- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2016-2017 में लॅान्च की थी स्कीम
Source : News Nation Bureau