दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेजी बढ़ रही है. कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को कड़ा कदम उठाया है. अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, प्राइवेट कार में यात्रा कर रहे लोगों को इससे छूट रहेगी. निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर यह जुर्माना लागू नहीं लगेगा.
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आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2970 हो गई है. यह 17 फरवरी के बाद सक्रिय कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या रिकॉर्ड की गई है.
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इसपर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज़ सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त लगाएगी. दिल्ली सरकार ने लिखित आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार, 18-59 साल के ऐसे सभी लोग जिनको वैक्सीन लगे (दूसरी डोज़ लगे) 9 महीने/39 हफ़्ते/273 दिन हो गए हैं वह सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों में अब मुफ्त लगवा सकेंगे. केंद्र सरकार के आदेश के तहत प्रिकॉशन डोज़ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध थी, जिसके लिए टीका लगवाने वाले को पैसे देने थे.
HIGHLIGHTS
- कोरोना वायरल को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश
- नियम का उल्लंघन करने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
- प्राइवेट कार में यात्रा कर रहे लोगों के लिए मास्क जरूरी नहीं