Procedure to Arrest CM In India: क्या सीएम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है नियम

Procedure to Arrest CM In India: क्या भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है. जानें क्या कहता है नियम

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Dheeraj Sharma
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What is the procedure to Arrest CM In India

What is the procedure to Arrest CM In India ( Photo Credit : File)

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Procedure to Arrest CM In India: देशभर में इन दिनों दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं. दोनों ही मुख्यमंत्री ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के राडार पर हैं. कोल आवंटन मामले में घोटाले को लेकर जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का दबाव बना हुआ है वहीं दिल्ली में कथित शराब नीति में घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी टारगेट पर हैं. ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल बना हुआ है कि क्या भारत में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है. अगर हां तो किन मामलों में ये संभव है. आइए जानते हैं कि आखिर भारत में किन मामलों में चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी संभव है. 

क्या हो सकती है किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी
हां किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संभव है. पुलिस या फिर कोई जांच एजेंसी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है. इसके लिए खास नियम और कानूनी प्रक्रिया है. वैसे तो भारतीय आचार दंड संहिता के तहत किसी आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो वर दोषी कहलाता है और उसकी गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केस में की जा सकती है. लेकिन मुख्यमंत्री के मामले में नियम कुछ अलग है. इसके लिए अलग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत प्रावधान भी है. विशेष मामलों में ही किसी सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है. 

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इन मामलों में गिरफ्तारी से छूट
मुख्यमंत्री या विधान परिषद की गिरफ्तारी को लेकर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 अलग प्रावधान है. इसके तहत इन लोगों को गिरफ्तारी से छूट दी गई है. हालांकि ये छूट महज सिविल मामलों में ही दी गई है. 

कब गिरफ्तारी संभव?
सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यानी एमपी को क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है. सीएम या फिर विधानसभा मेंबर की क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी के लिए विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी जरूरी होती है. 

गिरफ्तारी के लिए दिन भी तय
सीएम की गिरफ्तारी के लिए धारा 135 के तहत दिन का भी नियम होता है. ऐसे में अगर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो इसके शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने क 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. मुख्यमंत्री सदन से भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता.

Source : News Nation Bureau

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