RBI Update: अगर आपका अन 8 बैंकों में खाता है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. जिसके तहत ये बैंक अपने ग्राहकों की धन निकासी पर रोक लगा सकते हैं. आपको बता दें कि RBI ने मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यही नहीं रिजर्व बैंक ने अन्य 7 बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि जिन ग्राहकों के भी संबंधित बैंक में पैसे हैं, वे अपने पैसों को निकाल लें हो सकता है निकासी पर भी रोक लग जाए.
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ये बैंक रहेंगे शामिल
मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया है. साथ ही रायपुर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक तथा पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है. बताया जा रहा है कि इन बैंकों में खाताधारको को लेन-देन करने में कुछ परेशानी आ सकती है.
बस इतने पैसे ही निकाल सकते हैं ग्राहक
आपको बता दें कि साईंबाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं. नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी गई है. जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है. इसके अलावा भी कई बैंकों ने धन की निकासी पर रोक लगा दी है. तय सीमा के अनुसार ही ग्राहक इन बैंकों से पैसा निकाल सकता है.
HIGHLIGHTS
- नियमों का उलंघन मामले में चलाया डंडा, अब लगेगा जुर्माना
- धन निकासी पर भी लग सकती है रोक, तत्काल निकाल लें पैसे