दिल्ली एनसीआर में कार चलाते वक्त मास्क की बाध्यता अब खत्म हो गई है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट (DDMA)ने बैठक के बाद मास्क न लगाने सहित 7 अहम फैसलों पर मौहर लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार में यदि अकेले चल रहे हैं तो मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ये निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार से पूछे गए सवाल कि इस नियम की अब क्यों आवश्यकता है और ये अभी तक क्यों प्रभावी है, के कुछ समय बाद लिया गया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली सरकार का निर्देश था और इसे वापस क्यों नहीं लिया गया है. कोर्ट ने कहा था कि ये एक बेतुका नियम है जिसे अब हटा देना चाहिए.
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डीडीएमए (DDMA)की बैठक में 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने इस दौरान बताया कि कारोना के मामलों में कमी के साथ ही अब पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है. जिसके चलते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगा दी है.
ये हैं अहम फैसले
7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुलेंगी. 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज खुलेंगीं, सभी टीचर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी छोटे बच्चों के लिए चलेंगी. 7 फरवरी से दिल्ली के सभी कॉलेज खोल दिए जाएंगे. ऑनलाइन क्लास नहीं चलेंगी. 7 फरवरी से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे. नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, अब नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा, सभी रेस्टोरेंट्स रात 11:00 बजे तक खुल सकेंगे. सभी ऑफिस 100% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे. जिम स्पा स्विमिंग पूल खुल सकेंगे.
HIGHLIGHTS
- कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बाद हुआ निर्णय
- कोर्ट के आदेश के बाद मास्क न लगाने का हुआ फैसला
Source : News Nation Bureau