Year Ender 2021: समय कितनी जल्दी गुजर जाता है इसका कुछ भी पता नहीं चलता है. लगता है जैसे ये कल की ही बात हो. 2021 भी अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है. दिसंबर का महीना काफी तेजी से गुजर रहा है और ऐसे में साल के आखिरी महीने में कुछ ऐसे जरूरी काम बचे हुए हैं जिसे नहीं करने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपने अभी तक इन जरूरी कामों को नहीं निपटाया है तो इन्हें जल्द से जल्द निपटा लीजिए. आपको बता दें कि जरूरी कामों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से लेकर प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund-PF) शामिल है.
इनकम टैक्स रिटर्न
वित्त वर्ष 2020-21 (ITR FY 2020-21) यानी एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. सेक्शन 234F के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने में देरी पर जुर्माने का प्रावधान है और इसके तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होगा. सालाना आय 10 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के व्यापारियों को आयकर रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट देना होता है. ऐसे व्यापारियों
को भी 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करना होगा.
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PF अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना जरूरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) ने सभी प्रॉविडेंट फंड अंशधारकों के लिए नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य कर लिया है. नियम के तहत पीएफ अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर से पहले अकाउंट के साथ नॉमिनी को जोड़ना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन मिलने में और अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आ सकती है.
बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर कर रहा है सस्ता होम लोन
अगर आप होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक शानदार ऑफर कर रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा से 31 दिसंबर 2021 तक होम लोन लेने पर 6.50 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा.
HIGHLIGHTS
- आयकर रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021
- EPFO ने PF अंशधारकों के लिए नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य किया