अब आप घर बैठे भी जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) सबमिट कर सकते हैं. 1 अक्टूबर 2021 से सरकारी पेंशनधारक सालाना जीवन प्रमाण पत्र को घर बैठे सबमिट करा सकते हैं. बता दें कि अभी तक इन पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है. वहीं अब पेंशनधारक कुछ सरकारी बैंक और पोस्टल सर्विस की डोरस्टेप सर्विसेज का फायदा उठाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराया जा सकता है. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी किए गए एक सर्कुलर के मुताबिक पेंशनधारक 12 सरकारी बैंक की डोरस्टेप बैंकिंग अलायंस या पोस्टल डिपार्टमेंट की डोरस्टेप सर्विस के इस्तेमाल करके जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट किया जा सकता है.
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सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए पेंशनधारक को मोबाइल, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर कॉल के जरिए सर्विस बुक कराना पड़ता है. इसके बाद डोरस्टेप एजेंट एप्वाइंटमेंट की तारीख और समय पर घर पहुंच जाएगा. सर्विस को बुक करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डोरस्टेप बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करना होगा. या फिर वेबसाइट doorstepbanks.com पर जाना होगा. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18001037188 या 18001213721 पर कॉल भी कर सकते हैं. यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बैंक इस सुविधा के लिए कुछ शुल्क भी वसूल कर सकते हैं.
डाकिये के जरिए भी जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
डाक विभाग ने नवंबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से डाकिया के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की सेवा को शुरू किया था. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक IPPB और नॉन-IPPB कस्टमर्स के लिए यह सुविधा उपलब्ध है. http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx के जरिए डोरस्टेप का आवेदन किया जा सकता है. वहीं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate-DLC) को पूरी तरह से पेपरलेस रखा गया है और इस सर्टिफिकेट को तुरंत जेनरेट किया जाता है. पेंशनधारक https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login लिंक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट करने के लिए पेंशनधारकों के पास आधार नंबर, मौजूदा मोबाइल नंबर, पेंशन का टाइप, पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर (पेंशन) होना जरूरी है.
HIGHLIGHTS
- पेंशनधारक को मोबाइल, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर कॉल के जरिए सर्विस बुक कराना पड़ता है
- नवंबर 2020 में डाकिया के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की सेवा शुरू हुई थी