Changes in the rules for selling tobacco: अगर आप भी तंबाकू खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं. यदि आपने सरकार द्वारा बनाए नए नियमों को फॅालो नहीं किया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी. आपको बता दें कि नियम तंबाकू खाने व बेचने वाले दोनों के लिए लागू किया गया है. जानकारी के मुताबिक, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने तंबाकू के सेक्टर में प्रचार-प्रसार को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है. सरकार अब एफडीआई नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है. ताकि तंबाकू व उससे बने प्रोडेक्ट्स की तस्करी बंद हो सके. आइये जानते हैं क्या है वो नियम जिसे फॅालो करने की अपील की गई है..
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वर्तमान में ये नियम है लागू
नियमों के मुताबिक फिलहाल, तंबाकू के सिगार, चुरूट, सिगारिलो और सिगरेट के मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट विदेशी निवेश (एफडीआई) पर रोक है. लेकिन चोरी-चुपके नियमों को दरकिनार किया जा रहा है. हालांकि फ्रेंचाइजी के लिए लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम और मैनेजमेंट के लिए डील शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, तंबाकू में एफडीआई प्रतिबंधित है, और क्षेत्र की प्रचार-प्रसार गतिविधियों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है.
लगाई गई रोक
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, तंबाकू संबंधी प्रचार-प्रसार गतिविधियों में प्रॉक्सी विज्ञापन, विभिन्न तरीकों से ब्रांड एडवरटाइजमेंट और ब्रांड के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है. कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए विभाग कुछ एक्शन ले सकता है. क्योंकि प्रचार-संबंधी विज्ञापनो पर रोक लगाने की बात चल रही है. यानि इसके बाद कोई भी तंबाकू का प्रचार नहीं कर सकेगा. जानकारी के मुताबिक 2016 में तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई पर पूरी तरह से बैन लगाने का प्रस्ताव भी पेश किया था. हालांकि, तम्बाकू किसान संघों और कंपनियों सहित कुछ हलकों की चिंताओं के कारण सरकार इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकी थी.