ITR Filing: अगर आपने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अभी तक इनकट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में सिर्फ 1 दिन ही शेष बचा है. इसलिए समय रहते आईटीआर जरूर फाइल कर दें. अन्यथा 5 हजार रुपए का जुर्माना व जेल दोनों का प्रावधान किया गया है. आपको बता दें कि आयकर डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की है. हालांकि लगभग पांच करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं. लेकिन अभी भी करोड़ों की संख्या में टैक्सपेयर्स हैं, जिन्हें इसी एक दिन में रिटर्न फाइल करना है.
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क्या हो सकता है नुकसान
आपको बता दें कि यदि कोई भी टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसे कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. यहां सिर्फ आपको पेन्लटी और जेल जाने का ही प्रावधान नहीं है, बल्कि कई सुविधाओं से भी आप वंचित कर दिये जाते. हालांकि पेनल्टी की रकम इनकम के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. कुछ परिस्थितियों में तो आपको कई सालों के लिए जेल भी भेजा जा सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक यदि आप समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है.
5000 रुपए तक का जुर्माना
आयकर नियमों के मुताबिक, कोई भी टैक्सपेयर, जिसने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उसे नियमानुसार लेट फीस चुकानी होगी. 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये लगेगी. साथ ही जिनकी इनकम पांच लाख से कम है उनके लिए जुर्माना धनराशि 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी. विभागीय जानकारी के मुताबिक अभी तक करीब साढ़े पांच करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए. उनमें से 4 करोड़ 91 लाख से ज्यादा रिटर्न वेरिफाइड हैं, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 2 करोड़ 36 लाख रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है.