Permanent Account Number यानी पैन कार्ड हर भारतीय टैक्सपेयर के लिए एक जरूरी दस्तावेज है. न सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, बल्कि तमाम वित्तीय और कानूनी कामों के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है. हालांकि लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि, क्या पैन कार्ड भी एक्सपायर होता है? ऐसे में चलिए कुछ जरूरी सवालों से पैन कार्ड के महत्व को समझते हैं, साथ ही इससे जुड़े हुए तमाम खास नियमों को जानते हैं.
क्या पैन कार्ड एक्सपायर होता है?
दरअसल, जहां एक ओर तमाम सरकारी दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, एक निश्चित वैधता अवधि के साथ आते हैं, उन्हें तय वक्त पर अपडेट करने की जरुरत होती है, लेकिन दूसरी ओर पैन कार्ड की वैधता हमेशा के लिए होती है. पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. एक बार जारी हो जाने के बाद, यह स्थायी रूप से वैलिड रहता है. इसका मतलब है कि आपको अपने पैन कार्ड को नियमित अंतराल पर अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, यह आपके जीवनभर के लिए मान्य होता है.
एक व्यक्ति कितने पैन कार्ड रख सकता है?
भारतीय कानून कहता है, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति के पास दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. यह पैन कार्ड के प्रबंधन और उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.
पैन कार्ड क्यों है जरूरी?
गौरतलब है कि, पैन कार्ड का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि:
- इनकम टैक्स रिटर्न भरना: पैन कार्ड जरूरी है जब आप अपनी आयकर रिटर्न फाइल करते हैं.
- बैंक खाते खोलना: पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब आप नया बैंक खाता खोलते हैं.
- वित्तीय लेन-देन: उच्च मूल्य के वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरुरत होती है.