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PM Awas Yojana की नई डेडलाइन! नए सर्वे से जानें किन्हें मिलेगा लाभ और कौन होगा बाहर?

PM Awas Yojana New Guideline: देश के हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी अवधि बढ़ा दी गई है.

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Sourabh Dubey
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PM Awas Yojana New Guideline: देश के हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी अवधि बढ़ा दी गई है. अब इस योजना को 2024 से बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है. साथ ही सरकार ने इस प्रक्रिया को नया रूप देने के लिए नए सिरे से सर्वे कराए जाने का निर्णय लिया है. बता दें कि, पहले की प्रतीक्षा सूची में अब कोई लाभार्थी शेष नहीं बचा है. इसका मतलब है कि, अब नए सर्वे के जरिए छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा, जिससे सभी जरूरतमंदों को आवास की सुविधा मिल सकेगी. 

योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव 

गौरतलब है कि, इस बार योजना के मानकों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं. पहले, जिन लोगों के पास दोपहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर जैसे सामान थे, उन्हें योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता था, मगर अब इस बार, दोपहिया वाहन रखने वाले और 15 हजार रुपये मासिक कमाने वाले भी योजना के लाभ के लिए पात्र माने जाएंगे. यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.

सर्वे का प्रोसेस

बता दें कि, नया सर्वे मोबाइल एप के माध्यम से किया जाएगा. जनपद और ब्लाक स्तर पर पहले ही बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, और अब ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें हो रही हैं. इन खुली बैठकों में पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी, और हर ग्राम पंचायत में सर्वे रजिस्टर बनाया जाएगा. 

 किन्हें मिलेगा लाभ और किन्हें नहीं?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में शामिल हैं: आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा या भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोग, हाथ से मैला ढोने वाले, जनजातीय समूह, और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर. 

इसके अलावा, जिन परिवारों के पास मोटर युक्त तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन, तिपहिया अथवा चौपहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या इससे अधिक केसीसी कार्ड, या कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.

इसके अलावा, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15 हजार रुपये मासिक से अधिक कमाता हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय करने वाले परिवार, और जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि या पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो, वे भी योजना के लाभ से वंचित रहेंगे.

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