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PM Modi ने एक ही बैठक में सुरक्षित किया आपका भविष्य, 60 साल की उम्र पर आपका बच्‍चा होगा 10 करोड़ का मालिक

मोदी सरकार बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थी. सरकार ऐसा स्कीम लाना चाह रही थी जिससे अभिभावक को बच्चे के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े. NPS वात्सल्य नाम की इस योजना में बच्चों के भविष्य के लिए बचत का अच्छा मौका मिल रहा है.

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Prashant Jha
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NPS Vatsalya Yojana For Children

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NPS Vatsalya Yojana For Children: केंद्र सरकार देश में बुजुर्गों, महिलाओं और गरीबों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है. सरकार अलग-अलग लोगों के लिए योजनाएं चलाती हैं ताकि लोगों का जीवन यापन में सुधार हो सके. सरकार की पहल से देश में काफी हद तक गरीबों का कल्याण भी हुआ है. इसके साथ महिलाओं का भी जीवन भी ऊंचा उठा है. वहीं, आम लोगों को भी सरकारी योजनाएं का फायदा मिल रहा है. सरकार की कोशिश है कि जनकल्याण से ही देश तेजी से आगे बढ़ेगा. इसलिए सरकार समय-समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं.

सरकार महिलाओं, गरीबों और बुजुर्गों के अलावा बच्चों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कई स्कीम लॉन्च कर रही है. हाल ही में केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए एक शानदार स्कीम शुरू किया है. एनपीएस वात्सल्य योजना. जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होती हैं. ये योजना बच्चों के भविष्य संवारने के लिए अच्छी है. अगर आपके घर में भी 18 साल की उम्र से छोटे बच्चे मौजूद हैं. तो यह स्कीम फिर उनके लिए बड़े काम की साबित हो सकती हैं यह योजना.

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NPS वात्सल्य योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल बजट में एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की थी. यह योजना 18 सितंबर से शुरू हो गई है. इस योजना का नाम है NPS वात्‍सल्‍य योजना, जिसमें कोई भी भारतीय माता-पिता या अभिवावक 18 साल से कम के बच्चों का खाता खुलवा सकते हैं. योजना में कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना जरूरी है. अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. योजना में जब बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है. तो फिर एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता मैच्योर एनपीएस खाते में बदल जाएगा. इस योजना के तहत बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी बचत की जा सकती है. इस खाते में मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है. कोई भी माता-पिता अपने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोल सकते हैं. 

सिर्फ 1000 से शुरू करें निवेश

यह योजना देशभर में 75 जगहों पर शुरू की गई है. इय योजना के तहत कोई भी भारतीय माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर कम से कम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं. इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. आप चाहें तो 5000, 100000 या इससे अधिक से एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खोल सकते हैं. जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो आप इसमें जमा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो इसे रिटारयमेंट यानी 60 साल के लिए भी रख सकते हैं. जिससे आपको एकमुश्त मोटा पैसा मिलेगा. इस योजना में बच्चों का अकाउंट कम से कम तीन साल तक पुराना होना चाहिए. बच्चे के बालिग होने यानी 18 साल पूरे होने के बाद इस खाता से आप 20 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. 80 फीसदी पैसा की आप एन्युटी खरीद सकते हैं. इस एन्युटी से आपके बच्चे की पेंशन तैयार होगी, जो 60 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर मिलेगी.

ऐसे मिलेंगे 10 करोड़ रुपये

PIB in Chandigarh के मुताबिक, NPS वात्सल्य योजना के तहत अगर आप 10 हजार रुपये सालाना निवेश करते हैं तो 18 साल पूरे होने पर आपका कुल निवेश 5 लाख रुपये इसमें सालाना आधार पर 10 फीसदी ब्याज जोड़ा जाएगा. अगर 60 साल तक इस अमाउंट को आप रखते हैं और 10 फीसदी सालाना का रिटर्न जोड़ें तो कुल कॉपर्स 2.75 करोड़ रुपये हो जाएगा. वहीं, 11.59 फीसदी सालाना रिटर्न के आधार पर 60 साल की उम्र तक ये कॉपर्स 5. 97 करोड़ रुपये होंगे. अगर 12.86 फीसदी वार्षिक रिटर्न के आधार पर 60 साल की उम्र में कुल कॉपर्स 11.05 रुपये होंगे.  

वार्षिक योगदान: 10,000 रुपये
निवेश अवधि: 18 वर्ष
18 वर्ष की आयु में अनुमानित फंड: 5 लाख रुपये @10% रिटर्न रेट (RoR)
60 वर्ष की आयु में अनुमानित फंड:
@10% RoR: 2.75 करोड़ रुपये
@11.59%* RoR: 5.97 करोड़ रुपये
@12.86%# RoR: 11.05 करोड़ रुपये

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यह योजना अभिभावक को दो रही सुनहरा मौका

वात्सल्य योजना अभिभावक को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का सुनहरा मौका देती है. इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खुलवा सकते हैं. यह उन्‍हें लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज भी देती है. एनपीएस वात्सल्य योजना में कॉन्ट्रिब्‍यूशन और निवेश के फ्लेक्सिबल विकल्प भी हैं. इसमें माता-पिता सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं. यह हर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए सुविधाजनक है.

खाता खोलने के लिए इन डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत?

बच्चे के जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन और पासपोर्ट).

अभिभावक का e KYC पहचान और पते के प्रमाण पत्र जमा करके किया जाएगा.इसमें (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर).

अगर अभिभावक NRI है तो नाबालिग का NRE / NRO बैंक खाता (एकल या संयुक्त).

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