Advertisment

ट्रेन में यह पीकर बिल्कुल न करें सफर, होगी छह महीने की जेल, पढ़ें पूरी खबर

Indian Railway: भारतीय रेलवे में शराब या सिगरेट का सेवन करना मना है. रेलवे अधिनियम 1989 के तहत ऐसा करने पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकती है.

author-image
Jalaj Kumar Mishra
New Update
Train in MP

Indian Railway (File)

Advertisment

भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं. रेलवे इन्हीं करोड़ों यात्रियों की सहुलियत के लिए रोजाना हजारों ट्रेन चलाता है. ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाएं हैं. इन नियमों का पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है. ट्रेन में आप कैसे बर्ताव रखेंगे, इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं. 

कई लोगों को लगता है कि क्या ट्रेन में शराब पीकर सफर करने की अनुमति है. अगर नहीं तो शराब पीकर सफर करेंगे तो क्या होगा. तो आपको साफ कर दें कि रेलवे के नियम इसके लिए काफी ज्यादा सख्त हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा मिल सकती है. तो आइये आज जानते हैं इसके ही बारे में...

यह खबर भी पढ़िए- महाराष्ट्र-झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान: राहुल गांधी की वायनाड पर भी वोटिंग, इस दिन आएगा रिजल्ट

यह है सजा का प्रावधान

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत नशे में धुत व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है. उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. या तो उसकी टिकट भी जब्त हो सकती है. या व्यक्ति को छह माह के लिए जेल भेजा जा सकता है. या फिर तीनों सजाएं भी मिल सकती है. 

सिगरेट पीने पर भी होगी सजा

ट्रेन में सफर करते वक्त आपने देखा होगा कि वहां लिखा रहता है- स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेज यानी धूम्रपान करना मना है. चूंकि रेलवे पब्लिक प्रोपर्टी है और रेलवे में करोड़ों लोग सफर करते हैं, ऐसे में किसी के स्मोकिंग करने से कोई और व्यक्ति परेशान हो, रेलव को यह बात पसंद नहीं है. 

यह खबर भी पढ़िए- उत्तर प्रदेश की इस अहम सीट पर एक बार फिर टल गया चुनाव, चुनाव आयोग ने कर दिया साफ

रेलवे में जिस तरह शराब पीकर यात्रा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वैसी ही कार्रवाई सिगरेट पीकर भी यात्रा करने वालों के खिलाफ होती है. भारतीय रेलवे एक्ट 1989 की धारा 167 के तहत, अगर कोई यात्री ट्रेन में सिगरेट पीता है तो उसे 100 रुपये का दंड भरना पड़ सकता है. वहीं, ट्रेन में ड्यूटी दे रहा कोई कर्मचारी अगर नशे की हालत में है तो उसे भी 500 रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है. आरोपी को एक साल की जेल भी सुनाई जा सकती है.

यह खबर भी पढ़िए- आपको इस दिन मिलेगी लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त, अभी जानें नहीं तो हो जाएगा लेट

 

Indian Railway
Advertisment
Advertisment