Rule Change From October 2024: अक्टूबर का महीना शुरू होते ही नए बदलाव देखने को मिलेंगे. नए महीने के शुरू होते ही कई नए नियम सामने आ गए हैं. इन नियमों में बदलाव से क्या-क्या बदलेगा आइए जानने का प्रयास करते हैं. खासतौर में पीपीएफ खाते से जुड़े, इसके साथ पैन कार्ड से भी नियम भी बदलेंगे. इसके साथ बीमा पॉलिसी से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं किन क्षेत्रों में होगा बदलाव.
एक से अधिक पीपीएफ खाते
पीपीएफ खाते से जुड़े इस नियम के तहत नाबालिग जब तक तक 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब उनके नाम से खोले अनियमित पीपीएफ खातों पर बचत का ब्याज मिलेगा. एक से ज्यादा पीपीएम खाता होने पर केवल एक ही खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलेगा. अन्य पीपीएफ खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
पैन और आधार कार्ड से जुड़े नियम
1 अक्टूबर से पैन और आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. आज से कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा. आपको पता दें आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देने वाले प्रावधान को केंद्रीय बजट 2024 में रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया था. इस नियम के लागू होने से पैन के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी.
बीमा पॉलिसी के नियमों में बदलाव
मंगलवार (1 अक्टूबर) से बीमा पॉलिसी को लौटाने (सरेंडर) से जुड़े नियम लागू होने जा रहा है. बीमा में सरेंडर वैल्यू का अर्थ है कि पॉलीसी पूरी होने पर डेट के पहले पॉलिसी लौटने पर बीमा कंपनी की ओर से पॉलिसी धारक को भुगतान की जाने वाली राशि से है. बीमा पॉलिसी सरेंडर नियम से बीमा का प्रीमियम बढ़ेगा या बीमा एजेंट के कमीशन में कटौती हो सकती है.
मोबाइल धारकों के लिए नए नियम
ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की सूची बनाने और सुरक्षित यूआरएल या ओटीपी लिंक ही मैसेज भेजने के निर्देश दिए हैं. ट्राई की ओर से उठाया गया यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी को राकेगा. इसके लिए नए नियम के अनुसार मोबाइल धारक अब अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की सूचना मिल सकेगी. इसमें झांसा देने वाले कॉल पर पाबंदी लगेगी.
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नए नियम
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर नए नियम लागू होंगे. इन नियमों के तहत जो खाते लड़की के माता—पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं. उन खातों को माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना ही होगा.
TDS के बदलेंगे नियम
केंद्री या राज्य सरकार के बॉन्ड से यदि एक वर्ष में 10 हजार से अधिक आय हो रही है. इस पर 10 प्रतिशत का टीडीएस देना होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट, 2024 में स्रोत पर कर कटौती(TDS) के नियमों में बदलाव की घोषणा की है. यह एक अक्टूबर से लागू होगा.