शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट न लगाना, तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाना, कार में सीट बेल्ट ने लगाना…यह सब कुछ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है. आपको इसके लिए चालान भरना पड़ सकता है. ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या सिगरेट पीते हुए भी गाड़ी चलाना अपराध है. क्या इसके लिए भी चालान कट सकता है. अगर आपको भी यह सवाल परेशान करता है तो यह खबर खास आपके लिए ही है.
कार चलाते वक्त आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है. साथ ही खड़ी कार के लिए भी कई तरह के नियम हैं. इन सभी नियमों का पालन करना आपके लिए जरुरी है. कई नियम-कानून ऐसे भी होते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता. ऐसा ही एक नियम स्मोकिंग से भी जुड़ा हुआ है. कार में बैठकर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो पुलिस आपका चालान काट सकती है. इसलिए आपको सावधान रहने की जरुरत है.
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार में धूम्रपान करना अपराध है
दरअसल, पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करना या शराब पीना कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे में आपकी कार जब सड़क में खड़ी होती है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान के रूप में माना जाता है. अगर आप कार मैं बैठकर धूम्रपान करते हैं पुलिस आपका इसके लिए चालान काट सकती है और आप कोई सफाई भी नहीं दे सकते हैं. कार में बैठकर शराब पीना और सिगरेट पीना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा DMVR 86.1(5)/177 के तहत कानूनन अपराध है.
इतने रुपये का होगा चालान
कार या फिर पब्लिक प्लेस में बैठकर धूम्रपान करने पर अगर आप पहली बार पकड़े गए तो 100 रुपये का जुर्माना होगा. दूसरी बार पकड़े गए तो 300 रुपये का जुर्माना लग सकता है. यह सजा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 86.1(5)/177 के तहत बनाई गईं हैं. इनका उद्देश्य सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान को रोकना है. शराब पीकर गाड़ी चलाने और सार्वजनिक रूप से शराब पीते अगर आप पाए जाते हैं तो 500 रुपये तक का चालान हो सकता है.
सीएनजी या एलपीजी वाहन में भूलकर भी न करें स्मोकिंग
अगर आपकी गाड़ी सीएनजी या फिर एलपीजी संचालित है, तो आपको स्मोकिंग से बचने की आवश्यकता है. क्योंकि ऐसा करना आपकी जान पर आफत बन सकती है. क्योंकि गैस वाले वाहनों में आग लगने का खतरा होता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है.