Delhi NCR School College Closed: अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हालातों के बीच अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित कर दिया है. इस आदेश के तहत राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाके यानी दिल्ली-एनसीआर में स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को कुछ और भी निर्देश दिए हैं.
यह भी पढ़ें - सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लगा दिया गया लॉकडाउन! घर में भर लो इतने दिन का राशन
बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नहीं हटेगा ग्रैप-4
दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों की आबोहवा जहरीली होती जा रही है. दिल्ली के मुंडका इलाके में सोमवार को एक्यूआई 1200 मापा गया है. जो अति गंभीर श्रेणी से भी ज्यादा है. लिहाजा दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है. इसके तहत भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लग गया है. यही नहीं तमाम कंस्ट्रक्शन के कामों को भी बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ग्रैप-4 बिना शीर्ष अदालत की इजाजत के नहीं हटाया जाए.
यह भी पढ़ें - सुबह-सुबह सोने के दाम हुए धड़ाम, शादियों में खरीद लो सबसे सस्ता गोल्ड
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका के साथ-साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच की ओर से राष्ट्रीयर राजधानी और इससे सटे राज्यों एवं शहरों में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों को बंद करने को कहा गया है. स्कूल-कॉलेज बंद किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
सु्प्रीम कोर्ट की हिदायत से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया. उन्होंने कोर्ट को सूचित भी कर दिया कि ग्रेप-4 लागू किया गया है. इसके साथ ही एनसीआर के दायरे में आने वाले जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें - Bad News: न मुफ्त राशन, न फ्री बिजली, जल्द बंद होंगी सभी योजनाएं, जानें कोर्ट ने क्या कहा