अगर आप भी मकान मालिक की खिच-खिच से परेसान हो चुके हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि अब मकान मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी. सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब किराएदार को पहले से ज्यादा अधिकार दिये गए हैं. जिसके चलते मकान मालिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. दरअसल, मकान मालिक और किराएदार संबंधी कानूनों में बदलाव का ऐलान पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए किया ही कर दिया था. जिसे अब अमल में लाया जा रहा है. दरअसल, सरकार उन मकान मालिकों के लिए नया नियम लेकर आई है, जो टैक्स बचाने का काम करते हैं.
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क्या हुआ बदलाव
दरअसल, नए नियमों के मुताबिक कोई भी मकान मालिक किरायेदार के कमरे में बिना इजाजत के नहीं घुस सकेगा. इसके अलावा बिना दरवाजा नोक किए भी अंदर नहीं जा सकेगा. यही नहीं किराया यदि लेट हो जाता है तो कोई भी मकान मालिक किरायेदार के साथ अभद्रता नहीं कर सकता है. यदि ऐसा करता है तो किरायेदार इसकी शिकायत नियमों के तहत पुलिस स्टेशन में कर सकता है. सात ही यदि किसी वजह से मकान मालिक घर को खाली कराना चाहता है तो जब तक किरायेदार न चाहे वह खाली नहीं करा सकता है. नियमों के मुताबिक जब तक उसका कहीं रहने का दूसरा ठिकाना नहीं हो जाता है तब तक वह किराएदार को परेशान नहीं कर सकता है..
ये भी हुए बदलाव
दरअसल, आम बजट में मोदी सरकार किराए पर मकान देने वालों के लिए बड़ा अपडेट लेकर आई है. सरकार ने मकान मालिकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियमों के अनुसार अब जो भी अपना मकान किराए पर देगा, उसको सरकार को टैक्स चुकाना ही पड़ेगा. नई नियमावली के अनुसार मकान मालिकों को अब किराए पर दिए मकान से होने वाली आमदनी को इनकम फ्रॉफ हाउस प्रोपर्टी के तौर पर दिखाना होगा. दरअसल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी कमाई से है, किसी भी शख्स को अपनी होम प्रोपर्टी से हुई आय पर कर देना.