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Fastag वालों के लिए बड़ा ऐलान, अब नहीं देना होगा एक भी रुपए का टोल टैक्स

टोल टैक्स के नियमों में हो गया है बड़ा बदलाव, अब फास्टैग यूजर्स के लिए आ गई बड़ी खबर, क्योंकि टोल रोड से गुजरते वक्त फास्टैग यूजर्स को नहीं चुकाना होगा कोई टैक्स.

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Dheeraj Sharma
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Toll Tax Rules: आप भी फास्टैग यूजर हैं, या फिर आपके जानने वाला कोई वाहन यूज करता है और वह अक्स टोल रोड का इस्तेमाल करता है. तो ऐसे वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हां सरकार ने फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है. इस घोषणा के बाद फास्टैग यूजर्स में खुशी का माहौल है. दरअसल अब फास्टैग वालों को किसी भी तरह का टोल टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है. हालांकि इसके लिए एक नियम लागू किया गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

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टोल टैक्स नियमों में बदलाव

भारत सरकार की ओर से वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और समय की बचत के लिए एक खास फीचर शुरू किया गया है. इसका नाम था फास्टैग. फास्टैग के जरिए टोल रोड से गुजरते वक्त वाहन चालकों को ज्यादा समय नहीं लगता है और साथ में कैश रखने की जरूरत भी नहीं होती है. फास्टैग से खुद ब खुद टैक्स डिडक्ट हो जाता है. 

लेकिन आमतौर पर फिर भी फास्टैग वालों को टोल टैक्स चुकाने की चिंता सताती रहती है. क्योंकि हाईवे पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही टोल टैक्स आ जाते हैं. लेकिन वाहन चालकों की ऐसी चिंता को सरकार ने दूर कर दिया है. 

सरकार ने कर दिया टेंशन फ्री

टोल टैक्स से गुजर जाएं और टैक्स भी न चुकाना पड़े तो कैसा होगा. निश्चित रूप से वाहन चालकों की मौज आ जाएगी. ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट टोल टैक्स फ्रॉम व्हीकल की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. अब किसी भी हाईवे या एक्सप्रेव पर किसी भी वाहन चालक जो फास्टैग यूज करता है उसे 20 किलोमीटर से पहले कोई टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है. 

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इस दौरान अगर कोई टोल रोड आ भी जाता है और वाहन चालक इससे बिना कोई टैक्स चुकाए आसानी से गुजर सकेंगे. यानी अब कोई भी ब्रिज, टनल या फिर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग के यूज के दौरान फास्टैग वालों से कोई टोल टैक्स 20 किलोमीटर के अंदर नहीं वसूला जाएगा. 

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टोल टैक्स का नया नियम क्या है

टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. इन नियमों के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस कोई भी प्राइवेट व्हीकल को 20 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं होगा. इसको लेकर आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है. 

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