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Traffic Challan: अब चप्पल पहनकर चलाया वाहन तो भरना होगा इतना जुर्माना! नितिन गडकरी ने बताए नियम

Traffic Challan: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चप्पल पहनकर वाहन ( बाइक या कार ) चलाने को लेकर जानकारी साझा की है.

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Mohit Sharma
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Traffic Challan

चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर लगेगा जुर्माना

Traffic Challan: देश में वाहन (कार या बाइक) चलाने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है. हालांकि सरकार की तरफ से समय-समय पर इन नियमों में बदलाव होते रहते हैं. लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिसके चलते उनको भारी जुर्माना भरना पड़ जाता है. इस क्रम में कुछ लोग चप्पल पहनकर बाइक और कार चलाते हैं. इस बारे में लोगों का कहना है कि चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर लंबा-चौड़ा चालान भरना पड़ सकता है. हालांकि बावजूद इसके बहुत सारे लोग सड़कों पर चप्पल पहनकर ही वाहन लेकर निकल पड़ते हैं. लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है. इस बारे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी का क्या कहना है आज हम आपको बताते हैं. 

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चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर लगेगा जुर्माना?

दरअसल, चप्पल पहनकर कोई भी वाहन चलाना आपको लिए घातक साबित हो सकता है. ऐसे में प्रयास करें कि बाइक चलाते समय चप्पलों की जगह जूते पहनें. क्योंकि कोई भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में जूता आपके पैर की सुरक्षा करता है. जूता पहने से आपके पैर को कम चोट पहुंचेगी. जबकि चप्पल पहनकर वाहन चलाने से चोट लगने की संभावना रहती है. इसके साथ ही जूता पहनकर गाड़ी चलाने से गियर शिफ्टिंग में भी परेशानी नहीं आती. इसलिए कोशिश करें को कोई भी वाहन जूता पहनकर ही चलाया जाए. 

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मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में चप्पल या सैंडल पहनकर वाहन चलाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. मोटर व्हीकल एक्ट में चप्पल पहनकर वाहन चलाने को लेकर कोई नियम नहीं है. लिहाजा ऐसा कोई नियम नहीं कि चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कोई चालान नहीं कटेगा. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चप्पल पहनकर वाहन चलाने से कोई जुर्माना नहीं लगता. 

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