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भाई वाह, इन बच्चों को यूपी सरकार दे रही हर महीने बड़ी रकम, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ

UP Government Sponsorship Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों को हर माह आर्थिक सहायता देती है. जानें किन बच्चों को मिलता है ये लाभ. किस तरह से किया जा सकता है आवेदन 

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Mohit Saxena
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yogi adityanath

Yogi adityanath (social media)

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UP Government Sponsorship Scheme: केंद्र सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए कई सारी स्कीम्स ला रही है. इनमें अलग-अलग लोगों को रखते हुए कई सारी योजना चलाई जा रही हैं. केंद्र सरकार के साथ राज्यों  की सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों को लेकर योजनाएं चल रही हैं. इनमें से कुछ योजनाएं महिलाओं से संबंधित होती हैं. वहीं कुछ बुजुर्गों के लिए भी योजनाएं होती हैं. यूपी के दिव्यांग बच्चों के लिए एक और योजना सामने आई है. इसके तहत बच्चों को हर माह आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि यूपी सकरार दिव्यांग बच्चों को कितने रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. किस तरह से इसका आवेदन किया जा सकता है.

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यूपी में दिव्यांगों को हर माह 4 हजार रुपये

यूपी में सरकार ने दिव्यांग के लिए खास स्कीम तैयार की गई है. इसका नाम है स्पॉन्सरशिप योजना. इस योजना के तहत सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है. इसके साथ पालन-पोषण को लेकर मदद भी करती है. इसके लिए आर्थिक राशि भी मुहैया कराई जाती है. सरकार स्कीम के तहत दिव्यांग बच्चों को हर माह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस तरह से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित इस योजना  के तहत पात्रता प्राप्त बच्चों को लेकर सरकार सहायता करती है.   

इन बच्चों को मिलता है लाभ 

योजना के तहत सरकार 1 साल से लेकर 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों का चुनाव करती है. सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों को फायदा भी दिया जाता है, जो बेसहारा होते हैं. वहीं माता-पिता अपने बच्चों की सही तरह से देखभाल नहीं कर पाते हैं. ऐसे बच्चों को लाभ दिया जाता है. जिन दिव्यांग बच्चों के पिता की मौत हो चुकी है या उनकी मां तलाकशुदा है या परिवार से अलग हो चुके हैं या फिर जिन बच्चों के माता-पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है या वह जिनके माता-पिता शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल करने में सक्षम नहीं है. ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हो. उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाता है.  

किस तरह से कर सकते हैं अप्लाई   

स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जिला महिला बाल कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होता है. योजना को लेकर ऑफलाइन आवेदन करना होता है. इस आवेदन फार्म में बच्चों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट, स्कूल में रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र दस्तावेज देना होगा. 

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