Advertisment

दिन निकलते ही UP से आई बड़ी खबर, योगी सरकार ने एक झटके में बदल दिए सारे नियम!

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, अब प्रदेश में कई बड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा.

author-image
Mohit Sharma
New Update
UP Hindi News

दिन निकलते ही UP से आई बड़ी खबर, योगी सरकार ने एक झटके में बदल दिए सारे नियम!

Advertisment

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. सिलाई सेंटर में अब तक कपड़े सिलने के लिए महिलाओं के नाप पुरुष ले लिया करते थे, जिससे कुछ महिलाएं झिझक जाती थी. ऐसा ही कुछ जिम में भी होता था, जहां महिलाओं को पुरुष ट्रेनर जिम ट्रेनिंग करवाता था. कभी-कभी ट्रेनिंग देने के लिए पुरुष ट्रेनर महिलाओं को टच करता था, जिसे कुछ महिलाएं असहज महसूस करती थीं. हालांकि उनकी मंशा ट्रेनिंग की ही होती थी. बावजूद इसके महिलाएं झिझक थीं और जिम में जाने से भी खुद को रोकती हैं. यही स्थिति ब्यूटी पार्लर में भी होती है. महिलाओं को शर्म आती है मसाज लेने में क्योंकि अक्सर ब्यूटी पार्लर्स में मसाज देने के लिए पुरुष होते थे. मैनीक्योर पेडीक्योर कराने में भी महिलाएं परहेज करती थी. क्योंकि पुरुष उनके शरीर को छूते थे और माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों के मद्देनजर अब यूपी में नए और अहम दिशा निर्देश लागू किए गए हैं.

यह खबर भी पढ़ें-  Alert: कभी नहीं देखी होगी इतनी ठंड, बर्फ बन जाएगा नलों का पानी, जम जाएगा नसों का खून! फिर दिन-रात होगी बारिश...पढ़ें मौसम विभाग की चेतावनी

पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की मनाही

नए नियम के तहत पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की मनाही ही की गई है. बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा किया जाएगा. इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को जारी कर दिए गए हैं. महिला आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक ब्यूटी सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का नाम पुरुष के बजाय महिलाएं लेंगी. इसके साथ ही जिम को लेकर भी ऐसे ही नियम तय किए गए हैं. महिलाओं के लिए जिम संचालकों को महिला ट्रेनर भी रखनी होगी. सभी जिलों को महिला आयोग के इन दिशा निर्देश के क्रियान्वयन को कहा गया है. बुटीक में महिलाओं का माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा. इसके साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएंगे. महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी. क्योंकि अक्सर जब महिलाएं अपने प्राइवेट कपड़े खरीदती हैं तो उन्हें झिझक पड़ता है, क्योंकि पुरुष उसे बेचता है. वह खुलकर अपनी मनपसंद कपड़े नहीं ले पाती हैं.

यह खबर भी पढ़ें-  ओ तेरी...देश में खत्म हुआ FASTag और Toll Tax का किस्सा! नहीं समझा नया नियम तो पड़ेंगे लेने के देने

महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी

कोचिंग सेंटर्स में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है. यह तमाम नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं. महिला जिम योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होना अनिवार्य है. ट्रेनर और महिला जिम का सत्यापन करना भी जरूरी है. इसके अलावा महिला जिम या योगा सेंटर में प्रवेश के समय अभ्यार्थी के आधार कार्ड निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र में सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखना अनिवार्य है. जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर सक्रिय होना अनिवार्य है. स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है.

UP News up news in hindi hindi Latest UP News in Hindi world cup news in hindi up news in hindi live update
Advertisment
Advertisment
Advertisment