Advertisment

अब शराब पीने के लिए भी लाइसेंस, जानें फीस से लेकर सबकुछ

आप भी शराब पीते हैं तो आपके लिए यह खबर काफी काम की साबित हो सकती है. दरअसल शराब बेचने वालों की तरह शराब पीने वालों के लिए भी लाइसेंस बनता है.

author-image
Dheeraj Sharma
New Update
Liquor All India permit
Advertisment

Liquor Permit: आमतौर पर शराब पीने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए होता है. मौका मिलते है सेलिब्रेट करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं जिस तरह शराब बेचने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है उसी तरह शराब पीने के लिए भी एक लाइसेंस बनाया जाता है. खास बात यह है कि इस लाइसेंस की भी एक वेलिडिटी होती है और इसके लिए शराब पीने वाले को एक खास फीस भी चुकाना होती है. शायद आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आइए आपको इस लेख में हम शराब पीने वालों के लिए लगने वाले लाइसेंस से लेकर हर जरूरी अपडेट की जानकारी देते हैं. 


शराब पीने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात की ही जानकारी होती है कि शराब की शॉप पर जाना है और वहां से शराब लेकर पीना है. लेकिन इतनी ही जानकारी काफी नहीं है.

यह भी पढ़ें - सावधान : इन करोड़ों किसानों को नहीं मिलेगा 18वीं किस्त लाभ, PM किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट हुई तैयार

क्योंकि शराब खरीदने से लेकर इसे पीने तक के लिए आपके पास एक लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है. जिस तरह शराब बेचने वाले लाइसेंस रखते हैं उसी तरह शराब पीने वाले के लिए लाइसेंस होना चाहिए. 

क्या है लीकर लाइसेंस


भारत सरकार की ओर से लीकर को बेचने से लेकर इसके सेवन तक कुछ खास तरह के नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के आधार पर भी लीकर पीने वालों के लिए भी लाइसेंस जारी होता है. शराब पीने से लेकर इसको लेकर ट्रैवल करने तक के लिए भी एक लाइसेंस बनाया जाता है. बता दें कि इस लाइसेंस को ऑल इंडिया लिकर परमिट के रूप में जारी किया जाता है. 

इसे लीगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है औऱ इसे लेने की भी बकायदा एक प्रक्रिया होती है. इसके लिए एक तय फीस भी चुकाई जाती है. यानी इसे लेने के लिए कानूनी नियम भी हैं. आइए जानते हैं क्या है वह नियम. 

राज्यों के मुताबिक अलग-अलग नियम


शराब पीने के लिए वैसे तो लाइंसेस जारी किया जाता है. लेकिन राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब इसमें कुछ अनिवार्य और कुछ वैकल्पिक नियम रखती है. जैसे महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो वहां पर शराब पीने के लिए भी लाइसेंस लगता है. लेकिन दिल्ली-एनसीआर में ऐसा कोई नियम नहीं है.

महाराष्ट्र में अगर आप किसी पार्टी में भी शराब परोस रहे हैं तो परोसने के लिए और पीने वाले पीने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. अगर पुलिस कार्रवाई हो तो टीम इससे जुड़ी जानकारी आपसे मांग सकती है. हालांकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता है. 

क्या इस लिकर लाइसेंस के फायदे


देश में लिकर पीने के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंस के फायदे भी हैं. ये लाइसेंस शराब खरीदने से लेकर उसे कंज्यूम करने के आपके काम को वैध बनाता है. इससे जुड़े कानूनी मामलों में भी कंज्यूमर को राहत मिलती है. ऑल इंडिया परमिट होने पर वह देश के किसी भी हिस्से में शराब पी सकता है. बशर्ते वहां पर शराब पीना वैध हो. 

किन लोगों को बनवाना चाहिए लाइसेंस


देश के हर प्रदेश में अपने-अपने नियम भी लागू हैं. ऐसे में आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहां पर आपको अपने प्रदेश के नियमों के मुताबिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए. वैसे लाइसेंस लेने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है जबकि कुछ राज्यों में इसे 25 वर्ष भी रखा गया है. 

वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर शराब को लेकर पूर्णत: प्रतिबंध है. ऐसे में गुजरात हो या फिर बिहार या फिर मिजोरम इन राज्यों में किसी के लिए भी लिकर लाइसेंस नहीं बनता. 

ये है लिकर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया


लिकर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसे आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं. हालांकि ऑफलाइन सुविधा भी है. लेकिन ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही पसंद करते हैं. इसके लिए आपको aaplesarkar.mahaonline.gov.in आधिकारिक वेबासाइट पर जाकर लॉगइन करना होगा और जरूरी दस्तावेजों की एंट्री करना होगी.

सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपको दी गई निश्चित फीस भी भरना होगी. फीस भी राज्यवार अलग-अलग हो सकती है. इसके साथ ही अवधि के मुताबिक फीस ली जाती है. जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर एक वर्ष के लिए लिकर लाइसेंस बनवाना हो तो कैंडिडेट को 900 रुपए जमा करना होते हैं. जबकि लाइफटाइम लाइसेंस के लिए 2000 रुपए तक देने होते हैं. 

यह भी पढ़ें - खुशखबरी: सरकार का ये फैसला युवाओं के लिए बना वरदान, अकेले सितंबर माह में मिलेंगी 50,000 नौकरियां

Liquor Anti Liquor Branded Liquor in Delhi License liquor in Delhi
Advertisment
Advertisment