Income Tax Filing Deadline 2024: 31 जुलाई यानी आज इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन है. अगर आज के बाद आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको जुर्माना देना होगा. अगर आप भी जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आज ही आईटीआर (ITR) फाइल करा लें. आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अभी तक आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है. आयकर विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा संख्या है.
ITR डेडलाइन बढ़ाने की हो रही मांग
Income Tax ई-फाइलिंग पोर्टल में दिक्कत आने की वजह से कई टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26AS/AIS तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से आईटीआर (ITR)फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग हो रही है. कभी-कभी TIS एवं AIS में एक ही प्रकार के आंकड़ों में भिन्नता होती है. साथ ही, दोनों संयुक्त खाताधारकों के स्टेटमेंट में संयुक्त आय की सूचना दी जाती है, जिसकी वजह से टैक्सपेयर्स द्वारा समय पर सूचना देने के बाद जांच नोटिस जारी किए जाते हैं. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं जैसे लगातार बफरिंग, जिसके कारण फॉर्म भरने में परेशानी होती है.
ITR डेडलाइन पर अपडेट
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में हाल ही में आयकर विभाग ने कहा कि हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने AY 2024-25 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय पर होने वाली भीड़ से बचने के लिए जल्दी अपना ITR फाइल करें.
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कितना देना होगा जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31, जुलाई यानी आज है, अगर टैक्सपेयर्स आज रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर किसी की आय 5 लाख रूपये से ज़्यादा है, तो आपको देरी से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने पर 5,000 रूपये तक का जुर्माना देना होगा.