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ऑनलाइन वेबसाइट आपके ऑर्डर को रिटर्न नहीं कर रही हैं, तो करें यह काम; कंपनी की खटिया भी खड़ी हो जाएगी

ऑनलाइन शॉपिंग में रिटर्न एक्सेप्ट न होने पर आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप ऐसे अपनी शिकायत कर सकते हैं. आपकी शिकायत सही हुई तो कंपनी को जुर्माना भी देना होगा.

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Jalaj Kumar Mishra
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Company Complaint For Denying Product Return

कंपनी ऑर्डर रिटर्न करने के लिए मना करे तो क्या करें. (File Photo)

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इंटरनेट के दौर में हर व्यक्ति घर बैठे-बैठे ही हर काम करना पसंद करता है. आज का दौर इंटरनेट का है. व्यक्ति शॉपिंग भी अब घर बैठे ही करता है. पहले लोग शॉपिंग करने के लिए आस-पास के बाजार में जाते थे पर अब ऑनलाइन कई ई-कॉमर्स कंपनियां आ गई हैं. लोग अब इंटरनेट की मदद से घर बैठे सामान मंगवा लेते हैं. कंपनियां आपके सामान को घर पर डिलीवरी करती हैं. 

ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार चीजें खराब भी निकल जाती हैं. कई बार प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग खराब भी होती है. कई बार आपको क्वालिटी पसंद नहीं आती. लोग ऐसे में रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं. सामान आपके घर से लेकर आपको रिफंड मिल जाता है. हालांकि, कई बार कंपनियां ऑर्डर रिटर्न करने से ही मना कर देती हैं. ऐसे में आप क्या करेंगे आइये जानते हैं. 

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कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करें

अगर कंपनी आपका रिटर्न नहीं एक्सेप्ट करती है तो आप उनके कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. आप उसने रिटर्न न करने का कारण भी पूछ सकते हैं. आप कस्टमर केयर के सीनियर अफसरों से भी बात कर सकते हैं. वहां अगर मामला नहीं सुलझता है तो आप कंपनी की भी शिकायत कर सकते हैं.  

यहां करें कंपनी की शिकायत

कंपनी अगर आपके रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं. वहां आप उन्हें कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. आप कंज्यूमर फोरम के हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या फिर 1915 में अपनी शिकायत कर सकते हैं. आप नेशनल कंज्यूमर फोरम की ऑफिशल वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करते समय आपको यहां अपने शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे. 

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कंपनी पर लग सकता है भारी जुर्माना 

आप शिकायत दर्ज करते हैं, जिसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है. जिसकी मदद से आप अपनी शिकायत ट्रैक कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही मिलती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. कंज्यूमर कोर्ट कंपनी पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है. 

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