NPS Vatsalya Yojana: बच्चों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. मोदी सरकार ने हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है. इसके तहत, माता-पिता या अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों का न्यूनतम 1,000 रुपये से खाता खोलकर आप अपने बच्चे को आर्थिक रूप से सक्षम कर सकते हैं. इस योजना में आपको अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.
बच्चे की उम्र 18 साल होने पर यह खाता अपने आप NPS पेंशन स्कीम में बदल जाएगा. आप चाहें तो 18 साल की उम्र पूरे होने पर इस खाते से पैसा निकाल सकते हैं नहीं तो बच्चे 60 साल पूरे होने पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. अगर योजना में हर साल 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो यह 60 साल में आपके बच्चे को मोटा पैसा मिलेगा. इससे आपके बच्चे करोड़पति बन जाएंगे. आइए जानते हैं इसमें निवेश और रिटर्न का क्या है पूरा तरीका और कैसे-कैसे निकाल सकते हैं पैसा
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एनपीएस वात्सल्य की तुलना में इक्विटी बेहतर विकल्प
लंबी अवधि के निवेश के लिए एनपीएस वात्सल्य की तुलना में इक्विटी बेहतर विकल्प है.इक्विटी में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना है. हालांकि, इसमें एनपीएस वात्सल्य में टैक्स संबंधी लाभ नहीं दिया जाएगा. पैसा लंबी अवधि के लिए आपके खाते में रहेगा. इसमें मिलने वाले लाभ पर टैक्स की स्थिति स्पष्ट नहीं है.
NPS में रिटर्न
50 फीसदी हिस्सा इक्विटी, 30 फीसदी कॉरपोरेट डेट और 20 फीसदी सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने पर एनपीएस ने औसतन 11.59 फीसदी का रिटर्न दिया है.
75 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी और 25 फीसदी सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने पर NPS का औसत रिटर्न 12.86 फीसदी दिया जाएगा.
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ने इक्विटी में 14 फीसदी, कॉरपोरेट डेट में 9.1 फीसदी और सरकारी प्रतिभूतियों में 8.8 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है.
सालाना 10,000 के निवेश पर इतना मिलेगा रिटर्न
रिटर्न की दर (%) | अवधि (साल) | अनुमानित फंड (रुपये) |
10 | 18 | 5,00,000 |
10 | 60 | 2.75 करोड़ |
11.59 | 60 | 5.97 करोड़ |
12.86 | 60 | 11.05 करोड़ |
कैसे खुलेगा खाता
- आधिकारिक वेबसाइट eNPS.nsdl.com पर जाकर आपको एनपीएस वात्सल्य (माइनर) पर क्लिक करना होगा. रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर अभिभावक की जानकारी भरें.
- ओटीपी से सत्यापित करें. बच्चे व अभिभावक की जानकारी से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें.
- न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश करना जरूरी होगा. इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने पर स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या (पीआरएएन) जेनरेट हो जाएगा.
- इस खाते के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र.
- अभिभावक की केवाईसी.
- पासपोर्ट की स्कैन कॉपी (अप्रवासी भारतीय के लिए)
कब कितनी कर सकते हैं निकासी
यह खाता कम से कम तीन साल पुराना होना जरूरी है. तब ही आप इस खाते से पैसा निकाल सकते हैं. इसमें 25 फीसदी रकम शिक्षा और इलाज के नाम पर पैसा निकाल सकते हैं.
आप बच्चे के 18 साल के होने के पहले तीन बार इस खाते से पैसा निकाल सकते हैं.
फंड 2.50 लाख से अधिक होने पर 80 फीसदी राशि का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए किया जाएगा. बाकी 20% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं. अगर फंड 2.50 लाख या उससे कम है तो आप पूरा पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं. वहीं, बच्चे की किसी भी हालत में जान जाने पर पूरी रकम माता पिता को मिलेगी.