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नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों में लागू होंगे यातायात के नए नियम, उल्लंघन करने पर देना होगा भारी भरकम जुर्माना

New Traffic Rules: ठंड के दिनों में सड़क हादसों को रोकने के लिए नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात पुलिस नए ट्रैफिक नियमों को लागू करने जा रही है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा.

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Suhel Khan
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Noida Traffice

नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पर लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम (Social Media)

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New Traffic Rules: उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस ने सर्दियों के महीनों में घने कोहरे की वजह से होने वाले हादसे को रोकने के लिए नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर नए ट्रैफिक नियम लागू करने का फैसला लिया है. ये ट्रैफिक नियम 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच लागू रहेंगे. इनका उल्लंघन करने पर वाहन स्वामियों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा. नए नियमों में नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा को कम करना शामिल है.

दो महीने तक जारी रहेंगे नए ट्रैफिक नियम

डीसीपी (ट्रैफिक) यमुना प्रसाद के मुताबिक, "सर्दियों के दौरान कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है. ठंड के कारण सड़कें भी फिसलन भरी हो जाती हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, हम जल्द ही नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा कम करने की योजना बना रहे हैं. हल्के और भारी ट्रकों के लिए अलग-अलग नियम लागू किए जाएंगे."

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सर्दियों में यमुना एक्सप्रेसवे पर ये होगी गति सीमा

हल्के वाहनों के लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक गति सीमा 75 किमी/घंटा होगी. जो पहले 100 किमी/घंटा थी. वहीं भारी वाहन के लिए सर्दियों के दो महीने के दौरान गति सीमा को कम करके 60 किमी/प्रति घंटा कर दिया गया है. ये गति सीमा आमदिनों में 80 किमी/घंटा होती है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये रहेगी गति सीमा

वहीं नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 75 किमी/घंटा निर्धारित की गई है. जो पहले 100 किमी प्रति घंटा होती थी. वहीं भारी वाहनों के लिए गति सीमा को घटाकर 50 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है. जो आम दिनों में 60 किमी प्रति घंटा होती है.

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उल्लंघन करने पर देने होगा इतना जुर्माना

सर्दियों के दिनों में नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर लागू किए गए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पार वाहन स्वामी को भारी भरकम जुर्माना देना होगा. इस दौरान गति सीमा का पालन न करने पर हल्के वाहनों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि भारी वाहनों पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है.

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इसके अतिरिक्त, दृश्यता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर फॉग लाइट लगाई जाएंगी और थकान से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी ट्रक चालकों को चाय उपलब्ध कराएंगे. इसके अलावा, आपात स्थिति से निपटने के लिए 15 गश्ती वाहन, छह एम्बुलेंस, छह क्रेन और छह दमकल गाड़ियों की तैनात की जाएंगी.

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