केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस भेजा है.

author-image
Mohit Saxena
New Update
CM Arvind Kejriwal

Arvind kejriwal

Advertisment

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है. अदालत में उनकी अर्जी पर सुनवाई हुई. उन्होंने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है. उससे जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की है. 

सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पहुंचे. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले में केजरीवाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. उन्होंने अदालत में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया. इसके साथ तुरंत अंतरिम जमानत की मांग की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत के अनुसार, अंतरिम जमानत पर फिलहाल कोई विचार नहीं करेंगे.

ये भी पढे़ं: रक्षाबंधन पर आम जनता को सस्ते में मिलेंगे लग्जरी फ्लैट, DDA ने दी बड़ी राहत, ये है स्कीम

आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कथित ने शराब नीति मामले में CBI की ओर से दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. उन्होंने अपनी जमानत को लेकर कोर्ट से गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिका को लेकर अलग से सुनवाई कर रही है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल के मामले में याचिकाओं पर सुनवाई की.

SC ने नहीं खारिज की अंतरिम जमानत की अर्जी- आम आदमी पार्टी

आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 23 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है. हर कोई जानता है कि यह एक फर्जी मामला है, जिसमें किसी भी आप नेता के खिलाफ कोई बरामदगी या सबूत नहीं है. हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी.

केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या दिया तर्क?

हाल में ​दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई. सिसोदिया को जमानत मिलने के दो दिन बाद ही सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका दायर की. आप के प्रमुख का ये तर्क है कि जिन आधारों पर कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया, वे उन पर भी समान रूप से लागू हों. 

सीबीआई ने 26 जुलाई को किया था गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को इस मामले में ED की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी. इसके बाद 26 जून को CBI की ओर से गिरफ्तार किए जाने के कारण वो अभी भी जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट से पहले अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. यहां पर याचिका खारिज हो गई. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट गए. बाद में सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

newsnation AAP Chief Arvind Kejriwal AAP Arvind Kejriwal newsnationlive Newsnationlatestnews AAP President Arvind Kejriwal
Advertisment
Advertisment
Advertisment