ITR भरने से पहले याद रखे कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है. इसमें आप अपनी टोटल कमाई शामिल करें.

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इस फॉर्म में आपकी सैलरी, टैक्सेबल इनकम, टीडीएस और टैक्स डिडक्शन के लिए जरुरी है.

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ITR फाइल करने के बाद आपको 30 दिनों मे वेरिफाई करवाना होता है.

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आधार कार्ड, पैन कार्ड, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरुरत पड़ती है.

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50 लाख से कम सैलरी में ITR 1 चुने. 50 लाख से ज्यादा वाले ITR 2 चुने.

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इसके लिए आप ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते है.

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इसे आप इनकम टैक्स विभाग से डाउनलोड कर सकते है. इसमें आपके टीडिएस की डिटेल्स भी है.

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समें आपको बैंक एफडी या डिपॉजिट से होने वाली कमाई, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी होती है.

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