उच्च दबाव वाले माहौल में घंटों तक काम करना होगा... मस्क को ये शर्त पड़ी भारी, अब भुगतना होगा बड़ा परिणाम

सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलन मस्क को अपने कर्मचारी को बड़ा भुगतान करना होगा. ड​बलिन आफिस में रूनी नाम के शख्स को नौकरी से निकालने पर कोर्ट ने दिया निर्णय. 

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Mohit Saxena
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Elon musk (Social media)

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सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलक मस्क को अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी. आयरलैंड की कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए मस्क को आदेश दिया कि उन्हें एक कर्मचारी को 50 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा. ट्विटर के डबलिन ऑफिस में रूनी नामक के एक शख्स को अनुचित तरीके से बर्खास्त किया गया था. इसके बाद वह शख्स अदालत में चला गया. अब अदालत ने उसके पक्ष में निर्णय सुनाया है. मस्क ने जब ट्विटर का अधिग्रहण किया तो कंपनी की ओर से सभी कर्मचारियों को एक ईमेल गया था. इस ईमेल में लिखा था कि काफी कठोर परिस्थितियों में काम करने को तैयार रहें या फिर इस्तीफा दे दें. इसका 24 घंटे के अंदर हां में जवाब देना था.

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हालांकि, रूनी ने इस ईमेल पर 24 घंटे के अंदर कोई जवाब नहीं दिया. जिस पर उन्हें कंपनी से 3 महीने के वेतन के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया. आपको बता दें कि मस्क ने 2022 में 44 अरब डॉलर खर्च कर ट्विटर का अधिग्रहण किया. उस दौरान इस तरह का ईमेल उसने अपने सभी कर्मचारियों को भेजा था. इसमें लिखा था “आगे बढ़ते हुए अगर एक शानदार ट्विटर 2.0 बनाना है और लगातार प्रतिस्पर्धा कर रही दुनिया में सफल होना है तो हमें बेहद कठोर परिस्थितियों में काम करने की जरूरत होगी. इस अर्थ है कि उच्च दबाव वाले माहौल में घंटों तक काम करना. केवल सबसे बेहतर काम करने वाले ही इसमें आगे बढ़ सकेंगे. अगर आप नए ट्विटर का भाग बनना चाहते हैं तो yes पर  क्लिक करें.”

रूनी ने नहीं भरी हामी

यह मामला आयरलैंड की इम्पलॉयमेंट ट्रिब्यूनल के पास गया. यहां पर रूनी ने बताया ​कि उन्होंने yes पर हामी नहीं भरी थी. इसके तीन दिनों बाद ही उन्हें एक और ईमेल आया कि जिसमें लिखा था कि आप स्वेच्छा से इस्तीफा और उसके बाद बदले में मिलने वाले मुआवजे को स्वीकार करते हैं. रूनी के अनुसार, उन्होंने 18 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया. उनके सारे एक्सेस को डिएक्टिवेट कर दिया गया. रूनी ने इसका जवाब भी दिया. उसने कंपनी को ईमेल किया कि उन्होंने कभी भी इस्तीफे की पेशकश नहीं की. इसके अलावा पैकेज को लेकर न सहमति जताई.

जानें क्या फैसला आया 

अदालत की ओर से 72 पेज का निर्णय में सामने आया. इसमें कहा गया कि नौकरी का भविष्य तय करने को लेकर 24 घंटे का वक्त काफी नहीं है. अदालत ने 550,131 यूरो का मुआवजा रूनी को देने का आदेश दिया. कंपनी को 350,131 यूरो का मुआवजा जनवरी 2023 से मई 2024 तक का वेतन और करीब  200,000 यूरो गंवाए हुए पैसे की भरपाई करनी है.

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