Advertisment

भारत के 'गुनहगार' हाफिज सईद को पाकिस्तानी कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें किस मामले में गिरफ्तारी से मिली छूट

मुंबई हमले के मास्टरमांडड हाफिज सईद समेत 3 अन्य को पाकिस्तान कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. लाहौर के आंतक रोधी अदालत (ATC) ने जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद औ तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
भारत के 'गुनहगार' हाफिज सईद को पाकिस्तानी कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जानें किस मामले में गिरफ्तारी से मिली छूट

हाफिज सईद (फाइल फोटो)

Advertisment

मुंबई हमले के मास्टरमांडड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) समेत 3 अन्य को पाकिस्तान कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. लाहौर के आंतक रोधी अदालत (ATC) ने जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद (Hafiz Saeed) औ तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है. मदरसे के लिए अवैध जमीन का इस्तेमाल करने के मामले में हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को यह छूट मिली है.

हाफिज सईद (Hafiz Saeed), हाफिज मसूद, आमीर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक गिरफ्तारी में छूट दी गई है. एटीसी कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है. मी़डिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि जमात-उद-दावा किसी अवैध जमीना का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. वकील की इस दलील को कोर्ट ने मानते हुए अग्रिम जमानत दे दी है.

बता दें कि इससे पहले 12 जून को पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) व कुछ अन्य आतंकियों ने अपने खिलाफ दर्ज आतंकवाद वित्तपोषण मामले को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सईद के साथ जिन अन्य आतंकवादियों ने अपने खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामले को चुनौती दी है, उनमें कुख्यात अब्दुर रहमान मक्की, आमिर हमजा, एम. यहया अजीज और चार अन्य शामिल हैं. इन सभी ने पाकिस्तान की केंद्र सरकार, पंजाब प्रांत की सरकार और देश के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) को प्रतिवादी बनाया है.

HIGHLIGHTS

  • मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को मिली अग्रिम जमानत
  • एटीसी ने हाफिस सईद समेत तीन अन्य को दी गिरफ्तारी में छूट
  • मदरसे के लिए अवैध जमीन का इस्तेमाल करने का मामला
Terrorism Hafiz Saeed ATC Jamat-ud-Dawa Anti Terrorism Court Hafiz Muhammad Saeed
Advertisment
Advertisment