बांग्लादेश की एक अदालत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और 48 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) नेताओं को 24 अप्रैल तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
खालिदा जिया और 48 बीएनपी नेताओं पर साल 2015 में एक बस में आगजनी करने का आरोप है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ढाका के कोमिला कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जॉयनब बेगम ने आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल रखी गई है।
अदालत ने 2 जनवरी को 69 लोगों के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार की थी और बीएनपी प्रमुख और अन्य के खिलाफ कोर्ट के सामने नहीं आने के लिए वारंट जारी किया था।
3 फरवरी 2015 को बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के आंदोलन और देशव्यापी नाकेबंदी के दौरान चौड्डाग्राम के जोगमोहनपुर में एक बस पर पेट्रोल बम फेंका गया था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और 20 घायल हुए थे।
इस घटना में दो अलग-अलग विस्फोटक पदार्थ एक्ट और हत्या के मामले में इन सभी पर केस दर्ज किया गया था। चौड्डाग्राम पुलिस के सब-इंस्पेक्टर नुरुरज्जामान ने खालेदा जिया के साथ 77 लोगों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज किए थे।
दूसरे कोमिला कोर्ट ने पिछले साल 9 अक्टूबर को विस्फोट मामले में खालेदा और 45 लोगों के गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
इससे पहले इसी महीने खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ 2008 से ढाका कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था।
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खालिदा जिया पर अनाथालय न्यास में भ्रष्टाचार को लेकर 2008 में मामला दर्ज हुआ था। भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) ने खालिदा, उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य के खिलाफ 2.1 करोड़ टका के गबन के आरोप में मुकदमा दायर किया था।
बता दें कि खालिदा जिया बांग्लादेश में दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी है, इनका पहला कार्यकाल 1991-96 और फिर 2001-06 रहा था। मार्च 1983 में अपने पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर की हत्या के बाद बीएनपी की उपाध्यक्ष बनाई गई थीं।
साल 1984 से अब तक वह पार्टी के अध्यक्ष पद पर हैं। पिछले तीन दशकों से बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना का ही दबदबा रहा है।
Source : News Nation Bureau