पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के चुनाव में पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है. पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने परवेज इलाही की याचिका पर सुरक्षित फैसला मंगलवार को सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब के राज्यपाल को मंगलवार की रात 11.30 बजे परवेज इलाही से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का निर्देश देते हुए हमजा शहबाज के नए मंत्रिमंडल की अधिसूचना को अमान्य करार दिया. पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने 11 पन्नों के इस संक्षिप्त फैसले में घोषित किया कि डिप्टी स्पीकर के फैसले का कोई कानूनी औचित्य नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब की कैबिनेट को भी शून्य घोषित कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमजा शहबाज ने मुख्यमंत्री के रूप में जो भी नियुक्तियां की थी, वे सभी अमान्य हैं.
राज्यपाल परवेज इलाही से शपथ नहीं लेते हैं तो राष्ट्रपति दिलाएं शपथ
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमजा शहबाज और उनके मंत्रिमंडल को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए. इसके सात ही परवेज इलाही को मंगलवार की रात 11:30 बजे तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर राज्यपाल परवेज इलाही से शपथ नहीं लेते हैं तो राष्ट्रपति पंजाब के मुख्यमंत्री से शपथ लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अदालत का फैसला तुरंत सुनिश्चित किया जाए. अदालत ने फैसले की एक प्रति पंजाब के राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और मुख्य सचिव को तुरंत भेजने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट के बाहर भिड़े पीएमएल-एन और पीटीआई के कार्यकर्ता
केस की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले से पहले इस्लामाबाद स्थित पाक सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग (एन) और तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई और पीएमएल-एन कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच मध्यस्थता कर मामले को शांत कराया.
सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के जनादेश का सम्मान कियाः शाह महमूद
मुख्यमंत्री के चुनावी मामले पर संक्षिप्त फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के लोगों के जनादेश का सम्मान किया गया. उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत पर पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं. पीटीआई के उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार को पंजाब के लोगों ने 17 जुलाई को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, मुझे उम्मीद है कि लोग पाकिस्तान को स्थिर करने के लिए इमरान खान का समर्थन करेंगे. शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि क्यू-लीग की सभा के सदस्यों ने दृढ़ता का सबूत दिया, जिन्होंने अदालत में आकर साबित कर दिया कि वे रात भर लिखे गए किसी भी पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं.
फैसले को बताया कानून और संविधान के मुताबिक
तहरीक-ए-इंसाफ के केंद्रीय नेता सीनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि यह इमरान खान की जीत है. आज फैसला कानून और संविधान के अनुसार आया. अहंकार से बचना चाहिए, हार अल्लाह के हाथ में है. अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि संविधान और कानून की जीत हुई है. हम चाहते हैं कि आम चुनावों की घोषणा तुरंत हो. इस बीच, पूर्व संघीय मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र और लोगों की जीत हुई है.
Source : News Nation Bureau