मलेशिया में भगोड़े की जिंदगी जी रहे भारत में वांछित विवादास्पद धर्म गुरु जाकिर नाईक (Zakir Naik) ने एक बार फिर दुनिया को भड़काऊ संदेश दिया है. इस्लामिक धर्मगुरू ने अपने जारी किए गए वीडियो संदेश में कहा है कि हर एक बच्चा पैदाइशी मुसलमान होता है. जाकिर नाईक ने अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट किए गए नए वीडियो में इस बात का दावा करते हुए कहा है कि पैदा होने वाला हर एक बच्चा मुसलमान होता है. इस्लामिक धर्मगुरू ने इसके पीछे इस्लामिक पैगम्बर मुहम्मद साहब का नाम लेते हुए कहा कि, पैगम्बर मुहम्मद साहब ने बताया है कि हर बच्चा जन्मजात धर्म में पैदा होता है.
इस्लामिक धर्मगुरू ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किए गए वीडियो में बताया कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है और वह पैदा होते ही अल्लाह का सजदा करता है. इस्लामिक धर्म गुरू ने आगे बताया कि पैदा होने वाले बच्चे को बाद में उसके माता, पिता, घर के बुजुर्ग और शिक्षक उस बच्चे को प्रभावित करते हैं. वो बच्चा सीधी राह भी चुन सकता है. वो अग्निदेव की उपासना करने वाला बन सकता है वो मूर्ति की पूजा करने वाला बन सकता है जिसके बाद वो इस्लाम से बाहर जा सकता है.
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कश्मीर को लेकर दिया था भड़काऊ बयान
आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में जाकिर नाईक ने कश्मीर को लेकर एक बेहद उकसावेपूर्ण बयान दिया था. जाकिर नाईक ने मोदी सरकार पर कथित तौर पर सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करने के एवज में केंद्र सरकार ने लगाए गए तमाम आरोप हटाने का आश्वासन दिया था. जाकिर नाईक का कहना है कि मोदी सरकार के नुमाइंदे ने यह भी कहा था कि इसके बाद वह भारत में आकर रह सकता है.
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मुस्लिम नेताओं को भी किया गया ब्लैकमेल
एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जाकिर नाईक ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया था. शेख यासिर कदी की पोस्ट का जवाब देते हुए जाकिर ने लिखा कि सिर्फ उससे ही नहीं भारत के तमाम शीर्ष मुस्लिम नेताओं को इसी तरह की धमकी या सौदेबाजी की गई थी. सरकार का मकसद कश्मीर पर उनके समेत कथित तौर पर अन्य मुस्लिम नेताओं से समर्थन जुटाना था. इस तरह की पेशबंदी उन नेताओं से ज्यादा की गई थी, जिनका अन्य मुस्लिम देशों में अच्छा-खासा प्रभाव है.
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मुंबई की विशेष कोर्ट में जाकिर नाईक पर दर्ज है केस
मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने फरार इस्लामिक धर्म गुरु डॉ. जाकिर नाईक को हाजिर होने का आदेश दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रही पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर ये आदेश दिया है. ईडी ने डॉ. जाकिर नाईक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है. गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने विवादित इस्लामिक धर्म उपदेशक जाकिर नाईक और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है. ईडी ने अपराध के मार्फत इकट्ठा हुए आय के रूप में 193.06 रुपये की पहचान की है. इससे पहले ईडी ने 22 दिसंबर 2016 को जाकिर नाईक और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. ईडी ने 50.24 करोड़ की उसकी संपत्ति अटैच भी की है.
Source : News Nation Bureau