पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू विवाह विधेयक को राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने रविवार को मंजूरी दे दी है। लम्बे समय से अटका हिंदू विवाह विधेयक को अब कानून बनने का रास्ता साफ़ हो गया है। पाकिस्तान की संसद ने 10 मार्च को इस कानून को पास किया था।
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान के हिंदुओं को विवाह करने के लिए एक विशेष कानून मिल गया। आपको बता दें कि इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवारों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करना है। सिंध प्रांत के बाद यह पूरे पाकिस्तान पर लागू होने वाला पहला कानून है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सलाह से इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने ‘हिंदू विवाह अधिनियम 2017’ को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा से पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को समान प्रावधान देने पर ध्यान केंद्रित करती रही है।
अगर कोई यह कानून तोड़ता है तो उसे जेल और एक लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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Source : News Nation Bureau