अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) कुलभूषण जाधव मामले पर फरवरी 2019 में सुनवाई करेगा। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के लिए मौत की सजा सुनाई थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत मामले पर एक हफ्ते 19 से 25 फरवरी तक सुनवाई करेगी। जाधव को अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई गई जिसके बाद भारत मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। 10 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की खंडपीठ ने पाकिस्तान को मामले पर निर्णय होने तक फांसी देने से रोक लगा दी थी।
पाकिस्तान का कहना है कि जाधव साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने जासूसी व बलूचिस्तान में नुकसान पहुंचाने के इरादे से देश में प्रवेश किया था। भारत जाधव पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करता रहा है।
पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार, कुलभूषण जाधव को कथित तौर पर 3 मार्च, 2016 को अवैध रूप से ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया।
पाकिस्तान के अधिकारियों ने 25 दिसम्बर 2017 को जाधव व उनके परिवार की मुलाकात कराई थी जिस दौरान इनके बीच एक शीशे की दीवार थी। मुलाकात के दौरान आमने-सामने की निजी बातचीत की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय उप उच्चायुक्त जे.पी. सिंह मुलाकात के समय मौजूद तो थे लेकिन परिवार के साथ नहीं बैठे थे, मुलाकात की जगह से दूर थे।
भारत ने जाधव की मां व पत्नी के साथ पाकिस्तान में हुए बुरे व्यवहार को लेकर 26 दिसम्बर को पाकिस्तान की निंदा की थी और कहा था कि जाधव की मां व पत्नी को परेशान किया गया व स्वतंत्र रूप से जाधव से बात करने से रोका गया।
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भारत जाधव के जासूस होने से इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अपहरण कर लाया गया, जहां वह व्यापार के लिए गए थे। पाकिस्तान, जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा करता है।
(IANS इनपुट्स के साथ)
Source : News Nation Bureau