मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मुलाकात और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर अपील की है।
इस संबंध में बुधवार को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बाम्बावाले ने विदेश सचिव से मुलाकात की।
गौतम ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान आर्मी एक्ट की धारा 133 बी के तहत कोर्ट में अपील करने संबंधित कागज सौंपे हैं।
जाधव को 10 अप्रैल को मौत की सजा सुनाई गई। उन पर जासूसी और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित सात आरोप लगाए गए। पाकिस्तान जाधव को राजनयिक संपर्क प्रदान करने के लिए भारतीय दूतावास के अनुरोध को कई बार खारिज कर चुका है।
पाकिस्तान का कहना है कि जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। भारत का कहना है कि उसे ईरान से अपहरण करके लाया गया और गलत तरीके से फंसाया गया है।
भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जाधव को फांसी होती है तो वह उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर कुलभूषण जाधव को वापस लाकर रहेंगे।
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HIGHLIGHTS
- भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए भारत ने पाकिस्तान से की अपील
- भारतीय उच्चायुक्त ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश सचिव से की थी मुलाकात
- कुलभूषण जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी ने मौत की सजा सुनाई थी
Source : News Nation Bureau