अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि जाधव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एजेंट हैं, जबकि वह कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे. पाकिस्तान ने 25 मार्च 2016 को प्रेस रिलीज के जरिए भारतीय अफसरों को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बारे में बताया था. इसके बाद भारत ने कुलभूषण जाधव मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी. आईसीजे में भारत और पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा था. इस मामले में आईसीजे के फैसले इस प्रकार हैं.
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1. सिर्फ पाकिस्तान के एक जज ने भारत के खिलाफ में फैसला दिया है. 16 में 15 जजों में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है.
2. आईसीजे (ICJ) ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है.
3. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान की तीनों आपत्तियों को खारिज कर दिया है, जबकि भारत के पक्ष को स्वीकर किया है.
4. आईसीजे ने कहा, भारत और पाकिस्तान विनया संधि बधे हुए हैं. भारत ने कोर्ट में कुलभूषण के मानवाधिकार हनन का हवाला दिया है.
5. ICJ ने कहा, पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद न मिलना गलत है.
6. आईसीजे ने पाकिस्तान को तीन निर्देश दिए हैं. कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए.
7. जज ने कहा, पाकिस्तान के आरोप सबूत लायक नहीं हैं. पाकिस्तान कुलभूषण मामले की समीक्षा करे.
8. कुलभूषण जाधव मामले में फिर से ट्रॉयल हो. साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई हो.
9. कुलभूषण भारत का नागरिक है. उनकी नागरिकता पर कोई संदेह नहीं है.
10. कुलभूषण मामले में भारत की ओर से अपील करना सही कदम है.