बीमारी से जूझ रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को विदेश जाने की अनुमति मिल गई. लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को चार सप्ताह के लिए विदेश जानी की अनुमति दे दी है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बिना क्षतिपूर्ति बॉन्ड साइन किए बिना वो विदेश जा सकते हैं.
बता दें कि बीते कई महीने से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सेहत गिरती जा रही है. उन्होंने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. अदालत की बेंच ने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अपने इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इसकी अनुमति दी जाए.
नवाज शरीफ को इमरान सरकार ने नो फ्लाइ लिस्ट में डाल दिया था. लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम नो फ्लाइ लिस्ट से हटाने की अनुमति दे दी. इसके साथ ही बिना बॉन्ड साइन किए विदेश जाने की अनुमति भी दी है.
बता दें कि शुक्रवार को पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार ने मानवीय आधार पर हर मंच पर शरीफ परिवार के प्रमुख नवाज को सुविधा प्रदान की है और उनके नाम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने को लेकर कानूनी विकल्प भी दिया.
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उन्होंने कहा कि अगर शरीफ परिवार ने ईसीएल से पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हटाने के लिए क्षतिपूर्ति बांड भरने के बजाय अदालत का रुख किया तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है. हालांकि, इमरान खान ने खेद व्यक्त किया कि 69 वर्षीय राजनेता के स्वास्थ्य को लेकर शरीफ परिवार राजनीति कर रहा है.
वहीं, इमरान सरकार के मंत्री ने कहा था कि नवाज को विदेश जाने की अनुमति केलव एक बार ही दी जाएगी. उन्हें चार सप्ताह के भीतर वापस आना होगा. इसके बदले में 7.5 अरब पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड भरने होंगे.
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गौरतलब है कि नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल कैद की सजा काट रहे हैं. वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. पिछले महीने उनके प्लैटलेट गिरने के बाद उन्हें लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था.