पाकिस्तान लगातार मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है. लाहौर हाईकोर्ट ने (Lahore High Court) ने हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ चल रहे एक मामले को गुजरांवाला आतंकवाद रोधी कोर्ट (Gujranwala anti-terrorism court) से लाहौर ट्रांसफर कर दिया है. पाकिस्तान की एक न्यूज चैनल ने इसकी जानकारी दी है.
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लाहौर हाईकोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (Jamat-ud-Dawa) के सरगना हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई की. इसमें उसने यह फैसला सुनाया कि हाफिज सईद ने अपनी इस याचिका में कहा था कि उसे लाहौर में जेल में रखा गया है और हर सुनवाई के लिए गुजरांवाला लेकर जाया जाता है. ऐसे में उनका सुरक्षा के मद्देनजर, उसका गुजरांवाला अदालत में पेश होना ठीक नहीं है.
ऐसे में हाफिज सईद ने निवेदन किया है कि अगर उसे लाहौर की जेल में रखा जा रहा है तो मामला भी शहर में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए. सरकार की ओर से एक वकील ने कहा कि उन्हें केस ट्रांसफर किए जाने से कोई भी दिक्कत नहीं है. बेंच ने आदेश जारी कर इस याचिका को बंद कर दिया. बता दें कि इससे पहले हाफिज सईद की याचिका की सुनवाई कर रही दो जजों की बेंच को भी बदल दिया गया था.
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पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) ने हाफिज सईद को निजी खर्चे के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने की छूट दे दी थी.