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कुलभूषण जाधव मामले में ICJ पर टिकी निगाहें, पढ़ें क्या दलील रखी भारत-पाकिस्तान ने

भारत ने पाकिस्तानी कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है।

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Deepak Kumar
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कुलभूषण जाधव मामले में ICJ पर टिकी निगाहें, पढ़ें क्या दलील रखी भारत-पाकिस्तान ने

भारत ने पाकिस्तान के फैसले को रद्द करने की मांग की है

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कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने सोमवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी दलीलें रखीं। फिलहाल इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और मंगलवार को फैसला सुनाये जाने की तारीख़ बतायी जाएगी।

भारत ने पाकिस्तान पर काउंसलर एक्सेस न देकर वियना कन्वेंशन तोड़ने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तानी कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है।

बता दें कि भारतीय नागरिक और नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के मिलेट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने उन पर कथित जासूसी का आरोप लगाते हुए जेल में बंद रखा है।

11 जजों की बेंच के सामने भारत का पक्ष रखते हुए साल्वे ने चिंता जताई कि डर है कि कहीं पाकिस्तान आनन-फ़ानन में कुलभूषण को फांसी न दे दे इसलिए जाधव की फांसी की सजा फौरन रद्द होनी चाहिए।

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उधर पाकिस्तान अपनी दलील बार-बार दोहराता रहा कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है और भारत इसे राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

भारत की दलील

1. पाकिस्तान ने जाधव मामले में विएना कंवेंशन का उल्लंघन किया है।
2. हम कुलभूषण जाधव के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व चाहता है।
3. जाधव मामले में पाकिस्तान की सुनवाई 'हास्यास्पद' ।
4. जाधव से जब बयान लिया गया तब वे पाकिस्तान की सैन्य हिरासत में थे।
5. पाकिस्तान ने जाधव के मामले में बुनियादी, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है।
6. हमे लगता है कि ICJ के फैसले के पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना सकता है।
7. कुलभूषण जाधव की मौत की सजा तुरंत निलंबित हो।
8. कुलभूषण जाधव का अपहरण ईरान से किया गया, वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यवसाय कर रहे थे।
9. पाकिस्तान ने जाधव की मां (बेटे से मिलने) के आग्रह का जवाब नहीं दिया।
10. पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया वीडियो फर्जी और सभी आरोप ग़लत।

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पाकिस्तान की दलील

1. जासूसी और आतंकी घटनाएं विएना कंवेंशन के अंतर्गत नहीं आता है।
2. कुलभूषण जाधव कानूनी प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं हैं।
3. ICJ का दायरा सीमित, यह अपराधिक मामलों में सुनवाई नहीं करता।
4. हमने भारत के साथ सबूत साझा किया और उनसे जांच में शामिल होने की अपील की थी।
5. कुलभूषण जाधव को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया, उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।
6. पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं है। भारत के पास अपील करने के लिए 150 दिन है ।
7. कुलभूषण यादव मामले को ICJ तक लाना अनावश्यक और राजनीतिकरण है।
8. भारत कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट पर अब तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है जिसमें एक मुस्लिम का नाम था।
9. पाकिस्तान ने ICJ में जाधव की कन्फेशन वीडियो को दिखाने की बात कही, पर ICJ ने वीडियो देखने से इनकार कर दिया।

और पढ़ें: जाधव को फांसी देने की जल्दबाजी नहीं, पाक ने ICJ में कहा- मामले को किया जाए रद्द

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Source : News Nation Bureau

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