अप्रत्याशित घटनाक्रम में मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई वाले आदेश को वापस ले लिया है।
मालदीव की स्थानीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वापस लिए जाने के बाद मौजूदा सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति नशीद समेत विपक्षी दलों के नौ सदस्यों को रिहा करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी।
मालदीव के राष्ट्रपति के आपातकाल लगाए जाने के कारणों को बताए जाने के बाद सु्प्रीम कोर्ट का यह चौंकाने वाला फैसला सामने आया है।
गौरतलब है कि आपातकाल की घोषणा के बाद मालदीव केे सुप्रीम कोर्ट को सेना अपने कब्जे में ले चुकी है, वहीं चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
आपातकाल लगाने और चीफ जस्टिस को जेल में बंद करने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक अन्य जज भ्रष्टाचार में संलिप्त थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अदालत का आदेश नहीं मानने की वजह से यह लोग उनके खिलाफ महाभियोग समेत अन्य साजिशों से तख्तापलट की तैयारी कर रहे थे।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश की वजह से मालदीव में राजनीतिक उठापटक की स्थिति बनी हुई है।
मौजूदा राष्ट्रपति राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयूम ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी।
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आपातकाल की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट को सेना ने अपने कब्जे में लेते हुए चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह मोहम्मद नशीद समेत विपक्षी पार्टियों के नौ सदस्यों को रिहा करने और 12 निष्कासित सांसदों को पद पर बहाल करने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के विरोध में सोमवार रात को राष्ट्रपति यामीन ने देश में 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा कर दी थी।
गौरतलब है कि मालदीव में आपातकाल की घोषणा के बाद वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत से सैन्य मदद और अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों को लगाए जाने की अपील की है।
हालांकि भारत ने इस मामल में सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा लेकिन वह मालदीव की स्थिति को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर कर चुका है।
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HIGHLIGHTS
- मालदीव में आपातकाल का कारण बने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया
- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किए जाने के बाद आया चौंकाने वाला फैसला
Source : News Nation Bureau