पीएनबी घोटाला कर एंटीगुआ भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की मुश्किलें निकट समय में और बढ़ेंगी. अब डोमिनिका ने भी चोकसी को प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित कर दिया है. चोकसी पर डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने का आरोप लगा है. डोमिनिका (Dominica) के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मेहुल चोकसी को 25 मई को एक प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया था. मंत्रालय ने पुलिस को आप्रवासन और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5(1)(1) के तहत चोकसी को 'डोमिनिका के राष्ट्रमंडल से हटाने' का निर्देश दिया था.
डोमिनिका में प्रवेश की अनुमति नहीं का नोटिस
अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार मंत्रालय ने उसी दिन चोकसी को एक अलग नोटिस भी भेजा, जिसमें भगोड़े कारोबारी को बताया गया कि उसे 'डोमिनिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.' नोटिस में कहा गया है कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि आपको वापस भेजने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें.' इससे एक बात साफ हो जाती है कि डोमिनिका सरकार की नोटिस चोकसी के वकील विजय अग्रवाल के उस दावे को खारिज करती है, जिसमें कहा गया था कि उनका मुवक्किल प्रतिबंधित अप्रवासी नहीं है और उसका अपहरण हुआ था. गौरतलब है कि गत 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था तथा उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था.
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जमानत पर सुनवाई 11 जून तक टली
उधर डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी है. स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार, मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद चोकसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. चोकसी के स्थानीय वकीलों के दल ने यह याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत के न्यायाधीश ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई शुरू की. डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के मुताबिक सरकारी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है. इसके बाद न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी. उच्च न्यायालय चोकसी के विधिक दल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई कर रहा था और उसकी सुनवाई भी स्थगित कर दी गई.
HIGHLIGHTS
- गृह मंत्रालय ने 25 मई को नोटिस जारी किया
- डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने का आरोप
- 11 जून को होनी है जमानत पर सुनवाई