संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले प्रवासी भारतीय अब अपने पासपोर्ट में दर्ज कराने के लिए स्थानीय पता दे सकते हैं. दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में कॉन्सल, पासपोर्ट और अटेस्टेशन सिद्धार्थ कुमार बरैली ने कहा कि भारत सरकार ने अपने विदेशी नागरिकों को अपने निवास स्थान में अपने स्थानीय पते को जोड़ने की अनुमति देने का फैसला किया है, यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जिनके पास भारत में स्थायी या वैध पते नहीं हैं.
उन्होंने कहा, 'हम समझते हैं कि बहुत से लोग जो लंबे समय से यूएई में रह रहे हैं, उनका भारत में कोई वैध पता नहीं है. वे अपने पासपोर्ट में अपना स्थानीय यूएई पता जोड़ सकते हैं.' अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पता में बदलाव मौजूदा पासपोर्ट में नहीं किया जा सकता है. गल्फ न्यूज ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें पते में बदलाव किया जा सकता है.
किराए या खुद के घर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों द्वारा सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. अपना यूएई पता देने के इच्छुक लोगों को भारत से विदेशों में पता बदलने के लिए नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के समय निवास के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज देने होंगे. बरैली ने कहा कि बिजली और पानी के बिल, रेंट एग्रीमेंट, किरायेदार से अनुबंध को यूएई में निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा. पता बदलने से आवेदकों को पासपोर्ट नवीनीकरण के समय भारत से तुरंत पुलिस सत्यापन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है.
Source : IANS