पाकिस्तान के एक लकवाग्रस्त मुजरिम को शनिवार को फांसी दी जाएगी। पुलिस ने गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने उसकी रहम की अपील ठुकरा दी है। खान इकबाल को एक अगस्त, 1996 को हत्या के एक मामले में रावलपिंडी के गुजर खान इलाके से गिरफ्तार किया गया था।
'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुना दी। खान इकबाल को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी दी जाएगी।
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दोषी के बेटे बिलाल खान ने 'डॉन' को बताया कि उनके पिता कैद के दौरान लकवाग्रस्त हो गए थे, जिसके बाद वह मृतक के परिवार के साथ इस मामले को लेकर किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पिता पिछले साल तक घर में थे, लेकिन मृतक के परिवार द्वारा पिछले साल सत्र अदालत में शिकायत के बाद उन्हें सेंट्रल जेल में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था।
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बिलाल ने कहा कि उनके पिता 2013 तक कोहाट जेल में थे, लेकिन किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किए जाने के दौरान वह फरार होने में कामयाब रहे थे। हालांकि बिलाल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके पिता तीन साल घर में कैसे रहे।
Source : IANS