पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (Anti Terror Court) ने आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दो मामलों में मुंबई हमले (Mumbai Blasts) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के खिलाफ अपने फैसले को शनिवार को टाल दिया. अदालत ने सईद के अनुरोध पर ऐसा किया और मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी. आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) लाहौर के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में जमात उद दावा के प्रमुख के खिलाफ फैसले को पिछले हफ्ते शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था.
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तीखे तर्क-कुतर्क के बाद फैसला सुरक्षित
शनिवार को सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया, 'एटीसी न्यायाधीश ने हाफिज सईद के आवेदन पर गौर किया जिसमें उसने अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के सभी मामलों को मिलाने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की अपील की थी.' अधिकारी ने बताया कि उप अभियोजक ने सईद की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उसके खिलाफ दो मामलों में मुकदमा पहले ही पूरा हो चुका है और अदालत कानून के तहत फैसला सुना सकती है.
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11 फरवरी तक सुनवाई टली
हालांकि अदालत ने सईद की याचिका पर जिरह के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों दोनों को नोटिस जारी कर सुनवाई 11 फरवरी तक टाल दी. सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच एटीसी के समक्ष पेश किया गया. हाफिज के वकीलों का कहना है कि भारत समेत अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते हाफिज सईद को आतंकवाद रोधी विभिन्न धाराओं में फंसाया गया है. इसके पहले भी अदालत ने गवाहों की सुनवाई के आधार पर हाफिज के खिलाफ सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
HIGHLIGHTS
- मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ फैसला टला.
- मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी.
- हाफिज के खिलाफ सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा.